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  1. Income Tax: e-Filing Portal पर Aadhaar OTP के बिना नहीं होगा ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर अपडेट, समझिए पूरा नियम

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Income Tax: e-Filing Portal पर Aadhaar OTP के बिना नहीं होगा ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर अपडेट, समझिए पूरा नियम

Upstox

2 min read | अपडेटेड July 10, 2025, 15:05 IST

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सारांश

Income Tax: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नए नियम का मकसद टैक्सपेयर्स के प्रोफाइल में अनऑथराइज्ड बदलावों को रोकना है। अब केवल असर अकाउंट होल्ड ही संपर्क से जुड़ी जानकारियों में बदलाव कर सकते हैं। इस कदम से अकाउंट हैकिंग या गलत इस्तेमाल के मामलों में कमी आने की उम्मीद है।

Income Tax

Income Tax: रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है।

Income Tax: वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है। इस बीच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नया नियम जारी किया है। इसके तहत उन टैक्यपेयर्स के लिए आधार-बेस्ड OTP वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है जो ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं। बता दें कि रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है।
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नए नियम से क्या फायदा होगा?

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नए नियम का मकसद टैक्सपेयर्स के प्रोफाइल में अनऑथराइज्ड बदलावों को रोकना है। अब केवल असर अकाउंट होल्ड ही संपर्क से जुड़ी जानकारियों में बदलाव कर सकते हैं। इस कदम से अकाउंट हैकिंग या गलत इस्तेमाल के मामलों में कमी आने की उम्मीद है।

PAN कार्ड के लिए भी आधार अनिवार्य

1 जुलाई से, विभाग ने नए PAN एप्लिकेशंस के लिए भी आधार को अनिवार्य कर दिया है। आवेदकों को अपना आधार नंबर देना होगा और ऑनलाइन ओटीपी वेरिफिकेशन पूरा करना होगा। इसके बिना, नया PAN जारी नहीं किया जाएगा। इससे पहले, टैक्सपेयर्स जन्म प्रमाण पत्र जैसे अन्य पहचान प्रमाणों का उपयोग करके PAN के लिए आवेदन कर सकते थे। अब यह विकल्प हटा दिया गया है।

जिन टैक्सपेयर्स के पास पहले से PAN है, उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक इसे आधार से लिंक करना होगा। ऐसा न करने पर PAN निष्क्रिय हो जाएगा। लिंक करने में देरी होने पर ₹1000 का जुर्माना लग सकता है।

टैक्स चोरी को रोकने के लिए है यह नियम

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अनुसार, यह बदलाव कर चोरी और डुप्लिकेट पैन कार्ड पर अंकुश लगाने के लिए किया गया है। यह डिजिटल केवाईसी मानदंडों को मजबूत करने के सरकार के लक्ष्य का भी समर्थन करता है। इस कदम से सरकार के "डिजिटल इंडिया" अभियान के तहत टैक्स फाइल करने और रिफंड प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की उम्मीद है।

इस बदलाव का मतलब है कि अब टैक्सपेयर्स को किसी भी पैन एप्लिकेशन या प्रोफाइल अपडेट के लिए आधार डीटेल तैयार रखना होगा। आधार ओटीपी के बिना आयकर विभाग आपके आवेदन को प्रोसेस नहीं करेगा।

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लेखकों के बारे में

Upstox
Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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