return to news
  1. Income Tax: गलत रिफंड क्लेम करने वाले सावधान, जुर्माने के साथ 7 साल तक हो सकती है जेल

पर्सनल फाइनेंस

Income Tax: गलत रिफंड क्लेम करने वाले सावधान, जुर्माने के साथ 7 साल तक हो सकती है जेल

rajeev-kumar

3 min read | अपडेटेड September 29, 2025, 16:55 IST

Twitter Page
Linkedin Page
Whatsapp Page

सारांश

Income Tax: मान लीजिए आप 20% टैक्स स्लैब में आते हैं और आपने गलती से ₹1 लाख का गलत डिडक्शन क्लेम कर लिया। इससे आपको ₹20,000 टैक्स की बचत होती है। लेकिन अगर टैक्स विभाग को यह गलत दावा पकड़ में आ गया, तो आपको कई तरह के जुर्माने भरने पड़ सकते हैं।

Income Tax

Income Tax: अगर आपने अपने ITR में कोई गलत डिडक्शन क्लेम कर दिया है, तो आप उसे सुधार सकते हैं।

Income Tax: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख समाप्त हो चुकी है। हालांकि, अब भी 31 दिसंबर 2025 तक लेट फीस के साथ रिटर्न दाखिल किया जा सकता है। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में ऐसा रिफंड क्लेम करते हैं, जिसके आप हकदार नहीं हैं, तो यह आपके लिए बहुत महंगा पड़ सकता है।

इसकी वजह से आपको न सिर्फ कई गुना पैसा वापस चुकाना पड़ सकता है, बल्कि कानूनी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। आइए समझते हैं हम ऐसा क्यों कह रहे हैं।

गलत रिफंड कैसे बन सकता है बड़े नुकसान का कारण?

मान लीजिए आप 20% टैक्स स्लैब में आते हैं और आपने गलती से ₹1 लाख का गलत डिडक्शन क्लेम कर लिया। इससे आपको ₹20,000 टैक्स की बचत होती है। लेकिन अगर टैक्स विभाग को यह गलत दावा पकड़ में आ गया, तो आपको कई तरह के जुर्माने भरने पड़ सकते हैं।

सबसे पहले टैक्स और ब्याज मिलाकर आपको लगभग ₹24000 चुकाना पड़ेगा। इसके अलावा, आयकर अधिनियम की धारा 270A के तहत 200% तक की पेनल्टी लग सकती है। यानी ₹40000 तक का जुर्माना। ऊपर से आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) या वकील की फीस और कम्पाउंडिंग फीस मिलाकर ₹30000-₹35000 तक का और खर्च आ सकता है। यानि ₹20,000 का गलत फायदा लेने की कोशिश आपको कुल ₹1 लाख या उससे भी ज्यादा का नुकसान करा सकती है।

गलत दावा करने के हो सकते हैं ये नतीजे

  • आयकर विभाग अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नॉलॉजी का इस्तेमाल करके हर क्लेम की जांच करता है।
  • अगर गलत दावा पकड़ा गया, तो आपके केस की विस्तृत जांच हो सकती है।
  • टैक्स डिमांड नोटिस जारी किया जा सकता है और धारा 270A के तहत 200% तक पेनल्टी लग सकती है।
  • गंभीर मामलों में धारा 276C और 277 के तहत जेल और जुर्माना भी हो सकता है।
  • ₹25 लाख से ज्यादा टैक्स चोरी की स्थिति में 6 महीने से 7 साल की जेल + जुर्माना हो सकता है।
  • ₹25 लाख से कम की टैक्स चोरी में 3 महीने से 2 साल की जेल + जुर्माना हो सकता है।

टैक्सपेयर्स को क्या करना चाहिए?

अगर आपने अपने ITR में कोई गलत डिडक्शन क्लेम कर दिया है, तो आप उसे सुधार सकते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 का रिवाइज्ड ITR आप 31 दिसंबर 2025 तक फाइल कर सकते हैं। पुराने सालों की गलती सुधारने के लिए ITR-U फाइल कर सकते हैं। इसे संबंधित असेसमेंट ईयर (AY) के खत्म होने के चार साल के अंदर फाइल किया जा सकता है।

ELSS
2025 के लिए पाएं बेस्ट टैक्स बचाने वाले फंड्स एक्सप्लोर करें ELSS
promotion image

लेखकों के बारे में

rajeev-kumar
Rajeev Kumar Upstox में डेप्युटी एडिटर हैं और पर्सनल फाइनेंस की स्टोरीज कवर करते हैं। पत्रकार के तौर पर 11 साल के करियर में उन्होंने इनकम टैक्स, म्यूचुअल फंड्स, क्रेडिट कार्ड्स, बीमा, बचत और पेंशन जैसे विषयों पर 2,000 से ज्यादा आर्टिकल लिखे हैं। वह 1% क्लब, द फाइनेंशल एक्सप्रेस, जी बिजेनस और हिंदुस्तान टाइम्स में काम कर चुके हैं। अपने काम के अलावा उन्हें लोगों से उनके पर्सनल फाइनेंस के सफर के बारे में बात करना और उनके सवालों के जवाब देना पसंद है।

अगला लेख