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  1. ITR फाइल करने के लिए खुले फॉर्म 1 और 4, समय पर भर दें ऑनलाइन आयकर रिटर्न

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ITR फाइल करने के लिए खुले फॉर्म 1 और 4, समय पर भर दें ऑनलाइन आयकर रिटर्न

Upstox

2 min read | अपडेटेड June 04, 2025, 15:01 IST

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सारांश

ITR Filing: आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 और असेसमेंट इयर 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए फॉर्म 1 और 4 खोल दिए हैं। FY25 और AY 26 के लिए आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है। डिजिटाइजेशन की सुविधा मिलने से अब नियोक्ता की ओर से जन्मतिथि, PAN, बैंक डीटेल्स जैसी जानकारियां पहले से भरी मिलेंगी।

ITR फाइल करने की आखिरी तारीख को 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है।

ITR फाइल करने की आखिरी तारीख को 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है।

Income Tax Return Filing: वित्त वर्ष 2024-25 और असेसमेंट वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न भरने का इंतजार कर रहे करदाताओं के लिए आयकर विभाग ने जरूरी जानकारी जारी की है। आयकर विभाग ने रिटर्न फाइल करने के लिए ITR-1 और ITR-4 फॉर्म्स खोल दिए हैं।

जो लोग ऑनलाइन मोड में पहले से भरे हुए फॉर्म्स के जरिए रिटर्न फाइल करना चाहते हैं वे इन्हें भरकर असेसमेंट इयर 2025-26 का ITR जमा कर सकते हैं। FY25 और AY 26 के लिए आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को 31 जुलाई 2025 से आगे बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है।

डिजिटाइजेशन के चलते ITR ऑनलाइन फाइल करने से करदाताओं को काफी सहूलियत होने लगी है। इस बार बजट के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इन फॉर्म्स में भी कई बदलाव किए गए हैं।

ITR 1 फॉर्म ऐसे रेजिडेंट लोगों के लिए (हिंदू अविभाजित परिवार नहीं) है जिनकी सालाना आमदनी ₹50 लाख से कम हो। इस आमदनी में वेतन, एक घर (सिवाए ऐसे मामलों के जहां नुकसान हुआ हो) और ब्याज, कृषि से ₹5,000 तक की आमदनी जैसे स्रोत शामिल हैं।

हालांकि, इसे किसी कंपनी में डायरेक्टर, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में निवेश करने वाले, बिजनेस या किसी और प्रफेशन से आमदनी पाने वाले, विदेश में संपत्ति या आमदनी का जरिया रखने वाले, ऐसे करदाता जिनके पास कैपिटल गेन्स सीमा से अधिक हो, वे नहीं भर सकते हैं।

वहीं, ITR-4 फॉर्म को कोई शख्स, HUF, या कंपनी भर सकते हैं जहां सालाना आमदनी ₹50 लाख से कम हो और सेक्शन 44एडी (छोटे बिजनेस), 44डीए (प्रफेशनल्स और 44ई (ट्रांसपोर्टर्स) के तहत जिन्होंने प्रीजम्पटिव टैक्सेशन का विकल्प चुना हो।

इसे ऐसे करदाता भी भर सकते हैं जिनकी आमदनी वेतन/पेंशन, एक घर, कृषि से ₹5,000 से कम और दूसरे स्रोतों से आती हो। अगर आमदनी कैपिटल गेन्स, विदेशी आमदनी या एक से ज्यादा घर से आती है, तो इस फॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

फॉर्म चुनने के बाद आपसे ITR फाइल करने की वजह पूछी जाएगी। इसके लिए दिए गए ऑप्शन्स में से जो आप पर लागू हो, उसे चुनें और आगे बढ़ें। आपके नियोक्ता ने पहले से आपके बारे में PAN, आधार, नाम, जन्मतिथि, कॉन्टैक्ट इन्फर्मेशन, बैंक डीटेल्स और वेतन की जानकारी दे दी होगी जो सिस्टम खुद ही भर लेगा।

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लेखकों के बारे में

Upstox
Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।