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  1. ये तो कमाल हो गया, बिना ITR File किए ही पता लगा सकते हैं इनकम पर कितना बन रहा टैक्स?

पर्सनल फाइनेंस

ये तो कमाल हो गया, बिना ITR File किए ही पता लगा सकते हैं इनकम पर कितना बन रहा टैक्स?

Upstox

2 min read | अपडेटेड September 08, 2025, 10:32 IST

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सारांश

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स कैलकुलेट करने में आपकी मदद कर रहा है। आज हम जो तरीका आपको बताने वाले हैं, उससे बिना ITR फाइल किए ही कुछ बेसिक डिटेल डालकर आप तुरंत जान सकते हैं कि इनकम पर कितना टैक्स बन रहा है।

आईटीआर फाइलिंग

बिना आईटीआर फाइल किए कैसे पता लगा सकते हैं कि इनकम पर बना कितना है टैक्स?

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना हर साल करोड़ों लोगों के लिए बड़ी जिम्मेदारी होती है। अक्सर टैक्सपेयर्स को समझ नहीं आता कि उन पर कितना टैक्स बन रहा है और रिबेट के बाद नेट लायबिलिटी कितनी होगी, लेकिन अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसा आसान टूल दिया है, जिससे बिना ITR फाइल किए भी आप तुरंत अपनी टैक्स लायबिलिटी जान सकते हैं।

सरकार ने ITR फाइलिंग की नई आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 तय की है। वहीं, ऑडिट केस वाले टैक्सपेयर्स के लिए 30 सितंबर तक का समय है। ऐसे में कैलकुलेटर की मदद से पहले से अंदाजा लगाना आसान हो गया है कि आपको कितनी टैक्स लायबिलिटी बन रही है और कितना रिबेट मिलेगा।

बजट 2025 में बड़े बदलाव

बजट 2025 में इनकम टैक्स स्लैब और रिबेट स्ट्रक्चर में अहम बदलाव किए गए हैं। नई टैक्स रेजीम को और आकर्षक बनाया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। इसलिए, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने से आपको तुरंत अंदाजा हो जाएगा कि नए नियमों के हिसाब से कितना टैक्स बन रहा है।

क्या है पूरा प्रोसेस?

ऑनलाइन टैक्स कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना बेहद आसान है।

सबसे पहले असेसमेंट ईयर चुनें। अभी यह 2024-25 रहेगा।

टैक्सपेयर कैटेगरी सेलेक्ट करें, जैसे Individual।

अपनी उम्र और रेसिडेंशियल स्टेटस की डिटेल भरें।

नेट टैक्सेबल इनकम डालें।

इसके बाद सिस्टम ऑटोमैटिकली आपके टैक्स का हिसाब लगा देगा।

इससे क्या फायदा होगा?

इस कैलकुलेटर के जरिए आपको तीन अहम बातें तुरंत पता चलेंगी। पहली ये कि आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बन रही है। दूसरी ये कि नए नियमों के तहत कितना रिबेट मिलेगा। और आखिर में आपको कितना टैक्स देना होगा। सबसे खास बात यह है कि इस प्रक्रिया में ज्यादा समय नहीं लगता। कुछ ही सेकंड में रिजल्ट आपके सामने होगा।

इस टूल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि टैक्सपेयर्स पहले से अपना टैक्स प्लान कर सकते हैं। इससे उन्हें ITR फाइल करते समय कोई परेशानी नहीं होगी और समय पर टैक्स भरना भी आसान हो जाएगा। यानी अगर आप यह सोचकर परेशान हैं कि आपके ऊपर कितना टैक्स बन रहा है, तो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑनलाइन कैलकुलेटर आपके लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है। बिना ITR फाइल किए ही आप तुरंत पूरी तस्वीर साफ देख सकते हैं और अपने टैक्स की सही योजना बना सकते हैं।

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लेखकों के बारे में

Upstox
Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।