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  1. Income Tax: ऑडिट रिपोर्ट के लिए 31 अक्टूबर है आखिरी तारीख, किन लोगों के लिए है यह जरूरी? कितना लगेगा जुर्माना?

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Income Tax: ऑडिट रिपोर्ट के लिए 31 अक्टूबर है आखिरी तारीख, किन लोगों के लिए है यह जरूरी? कितना लगेगा जुर्माना?

Upstox

2 min read | अपडेटेड October 25, 2025, 11:42 IST

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सारांश

Income tax audit report: टैक्स ऑडिट रिपोर्ट एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें यह जांचा जाता है कि बिजनेस या प्रोफेशनल ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स सही तरीके से रखी हैं और उन्होंने आयकर अधिनियम के प्रावधानों का पालन किया है या नहीं।

Income tax audit

Income tax audit report: देर होने पर धारा 271B के तहत भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।

Income Tax: जैसे-जैसे 31 अक्टूबर 2025 की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है, बिजनेस और प्रोफेशनल्स देशभर में इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट समय पर पूरा करने की तैयारी में जुटे हैं। यह रिपोर्ट वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जरूरी है और इसे समय पर दाखिल करना कानून के अनुसार अनिवार्य है। देर होने पर धारा 271B के तहत भारी जुर्माना लगाया जा सकता है, खासकर उन कंपनियों के लिए जिनका टर्नओवर अधिक है।
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टैक्स ऑडिट क्या है?

टैक्स ऑडिट रिपोर्ट एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें यह जांचा जाता है कि बिजनेस या प्रोफेशनल ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स सही तरीके से रखी हैं और उन्होंने आयकर अधिनियम के प्रावधानों का पालन किया है या नहीं। यह ऑडिट धारा 44AB के तहत किया जाता है और इसे केवल योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) कर सकते हैं।

किसे टैक्स ऑडिट कराना अनिवार्य है?

1. व्यवसाय करने वाले व्यक्ति या कंपनी

अगर किसी व्यवसाय का कुल बिक्री, टर्नओवर या सकल प्राप्ति ₹1 करोड़ से अधिक है, तो ऑडिट अनिवार्य है। हालांकि, अगर करदाता ने धारा 44AD के तहत प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम अपनाई है और टर्नओवर ₹2 करोड़ से कम है, तो ऑडिट जरूरी नहीं है।

बढ़ी हुई सीमा (₹10 करोड़): अगर नकद लेन-देन कुल लेन-देन का 5% से कम है और 95% लेन-देन बैंक या डिजिटल माध्यम से हुआ है, तो ऑडिट की सीमा ₹10 करोड़ तक बढ़ जाती है।

2. प्रोफेशनल्स

प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर, वकील, CA आदि को ऑडिट कराना जरूरी है अगर उनकी कुल प्राप्ति ₹50 लाख से अधिक है।

समय पर ऑडिट न कराने का जुर्माना

अगर करदाता समय पर ऑडिट रिपोर्ट दाखिल नहीं करते हैं, तो उन्हें कुल टर्नओवर या सकल प्राप्ति का 0.5% जुर्माना, अधिकतम ₹1.5 लाख तक भरना पड़ सकता है। इस वजह से यह सलाह दी जाती है कि अंतिम तारीख से पहले ऑडिट पूरा और रिपोर्ट जमा करें, ताकि अनावश्यक जुर्माने और कानूनी समस्याओं से बचा जा सके।

CBDT ने आगे बढ़ाई थी डेडलाइन

आधिकारिक रूप से ऑडिट रिपोर्ट की प्रारंभिक आखिरी तारीख 30 सितंबर 2025 थी, लेकिन CBDT ने इसे बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 कर दिया है। यह कदम कर सलाहकारों और अदालतों में प्रस्तुतियों के आधार पर उठाया गया। CBDT की अधिसूचना के अनुसार, “वित्त वर्ष 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए ऑडिट रिपोर्ट देने की ‘निर्दिष्ट तारीख’ 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 कर दी गई है।”

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लेखकों के बारे में

Upstox
Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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