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  1. अगर इस खास वजह से हो रहा था आपका PF क्लेम रिजेक्ट, तो यह खबर आपके बड़े काम की है

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अगर इस खास वजह से हो रहा था आपका PF क्लेम रिजेक्ट, तो यह खबर आपके बड़े काम की है

Upstox

2 min read | अपडेटेड September 23, 2025, 14:38 IST

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सारांश

एम्प्लॉयर की इस गलती की वजह से अगर आपका पीएफ सेटलमेंट क्लेम अटक रहा है, तो अब EPFO ने इसको लेकर एक सर्कुलर जारी किया है। चलिए समझते हैं कि नियम क्या कहते हैं और सर्कुलर में किस नियम का हवाला दिया गया है।

EPFO

EPFO ने जारी किया कौन सा सर्कुलर?

Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कुछ मामलों में, जिनमें कुछ पीरियड के लिए एम्प्लॉयर द्वारा अंशदान न भेजना और फाइनल प्रोविडेंट फंड (पीएफ) निपटान के दौरान, पूरे क्लेम को खारिज करने के बजाय आंशिक भुगतान के प्रोसेस की अनुमति दी है। शुक्रवार, 19 सितंबर को एक सर्कुल में, ईपीएफओ ने कहा कि पिछले पीएफ अकाउंट्स के ट्रांसफर न होने जैसे कई कारणों से फाइनल पीएफ निपटान क्लेम को खारिज करने के मामले सामने आए हैं।

ईपीएफओ ने कहा, ‘एम्प्लॉयर द्वारा कुछ पीरियड के लिए अंशदान शॉर्ट/ना भेजने करने या पिछले पीएफ अकाउंट/पिछले संचय आदि के ट्रांसफर न होने जैसे अलग-अलग कारणों का हवाला देते हुए फाइनल प्रोविडेंट फंड सेटलमेंट क्लेम को रिजेक्ट करने के मामले सामने आए हैं।’ इसमें आगे कहा गया है, ‘इस मामले में, Manual of accounting procedure (MAP) यानी कि लेखा प्रक्रिया नियमावली भाग-IIए के पैरा 10.11 के प्रावधान सदस्य के खाते में उपलब्ध संचय राशि के आंशिक भुगतान के लिए ऐसे दावों के प्रोसेस की साफ तौर से अनुमति देते हैं।’

ऐसे क्लेम ना किए जाएं रिजेक्ट

इसमें आगे कहा गया है, ‘तदनुसार, सभी कार्यालयों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे दावों को रिजेक्ट न करें, बल्कि सदस्यों/दावेदारों को किसी भी वित्तीय संकट से बचाने के लिए उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार आंशिक भुगतान के लिए ऐसे दावों की प्रोसेसिंग सुनिश्चित करें।’ ईपीएफओ ने कहा कि आंशिक भुगतान के सभी मामलों को आंशिक भुगतान रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए और हर महीने उनकी समीक्षा की जानी चाहिए। इसके अलावा, जब भुगतान के लिए राशि उपलब्ध हो, तो कार्यालय को दावेदारों से नए दावे पर जोर दिए बिना आगे भुगतान करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए।

पासबुक लाइट और सिंगल-लॉगिन पोर्टल

पिछले सप्ताह ईपीएफओ ने अपने सदस्य पोर्टल पर एक नई सुविधा, पासबुक लाइट, लॉन्च की, जिससे उसके लाभार्थियों के लिए भविष्य निधि (पीएफ) सर्विसेज तक पहुंच आसान हो गई है। ईपीएफओ सदस्य अब पोर्टल पर सीधे अपनी ईपीएफ पासबुक का सिंप्लीफाइड वर्जन देख सकेंगे। इससे पहले, सदस्यों को अपने पीएफ अंशदान और ट्रांजैक्शन की जांच करने के लिए ईपीएफओ के पासबुक पोर्टल पर लॉग इन करना पड़ता था।

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लेखकों के बारे में

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Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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