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  1. अगर आप बस गए हैं विदेश में तो कितने समय में निष्क्रिय हो जाता है आपका PF अकाउंट, क्या करें उसके बाद?

पर्सनल फाइनेंस

अगर आप बस गए हैं विदेश में तो कितने समय में निष्क्रिय हो जाता है आपका PF अकाउंट, क्या करें उसके बाद?

Namita Shukla

2 min read | अपडेटेड February 25, 2026, 13:33 IST

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सारांश

अगर आप स्थाई रूप से विदेश में बस जाते हैं, तो ऐसे में आपका पीएफ अकाउंट तीन साल के बाद इनऑपरेटिव यानी कि निष्क्रिय हो जाता है और इस पर आपको ब्याज मिलना भी बंद हो जाता है। ब्याज में होने वाले नुकसान से बचने के लिए आपको समय रहते अपना ईपीएफ फंड निकाल लेना चाहिए।

ईपीएफओ

अगर विदेश में बस गए हैं तो पीएफ अकाउंट का क्या करें?

अगर आपका प्रोविडेंट फंड है, लेकिन आप विदेश में बस गए हैं, तो ऐसे में आपका पीएफ अकाउंट कितने समय बाद निष्क्रिय हो जाता है और आपको ऐसे में क्या करना चाहिए? चलिए समझने की कोशश करते हैं। अगर आप स्थाई रूप से विदेश में बस जाते हैं, तो ऐसे में आपका पीएफ अकाउंट तीन साल के बाद इनऑपरेटिव यानी कि निष्क्रिय हो जाता है और इस पर आपको ब्याज मिलना भी बंद हो जाता है। ब्याज में होने वाले नुकसान से बचने के लिए आपको समय रहते अपना ईपीएफ फंड निकाल लेना चाहिए। तो ऐसे में अगर आपका पीएफ अकाउंट है, तो उसका आप केवाईसी करें और अगर केवाईसी हो रखा है, तो आप क्लेम करके अपना फंड निकाल लें, क्योंकि इस तरह के खातों में ब्याज महज 36 महीनों यानी कि तीन साल के लिए मिलता है, और ऐसे में आपको पीएफ फंड पर तीन साल के बाद कोई ब्याज नहीं मिलेगा।

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क्या है पीएफ अकाउंट?

पीएफ (Provident Fund - PF) अकाउंट एक सरकारी समर्थित बचत और सेवानिवृत्ति (Retirement) योजना है, जहां कर्मचारी और नियोक्ता (Employer) हर महीने बेसिक सैलरी का एक निश्चित हिस्सा जमा करते हैं। यह मुख्य रूप से संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए है, जिसका उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इस जमा राशि पर ब्याज मिलता है और यह टैक्स मुक्त (EEE status) होता है।

कैसे करें क्लेम?

UAN पोर्टल पर आप अपने आधार कार्ड का इस्तेमाल करके ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं, यह सबसे आसान तरीका है। क्लेम करने के बाद तीन से सात दिनों के अंदर आपका क्लेम प्रोसेस भी हो सकता है।

ईपीएफ निकालने पर क्या देना पड़ेगा टैक्स?

एनआरआई बनकर विदेश में ईपीएफ निकालने पर टैक्स भारत में खासतौर पर सर्विस पीरियड पर निर्भर करता है। अगर आपने लगातार सर्विस के पांच साल पूरे किए हैं, तो ऐसे में आपको फंड निकालने पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन अगर लगातार नौकरी के पांच से कम हैं, तो ऐसे में आपको इस पर टैक्स देना पड़ सकता है। आप जिस देश में हैं, आपको उस देश के हिसाब से भी टैक्स सिस्टम चेक करना होगा।

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लेखकों के बारे में

Namita Shukla
Namita Shukla is a seasoned journalist with over 15 years of experience in Hindi media. She has worked with some of the most reputed news organizations, including Navbharat Times, Dainik Jagran, Aaj Tak, and Hindustan Times Hindi. Throughout her career, Namita has reported on a wide range of beats such as national affairs, sports, business, and entertainment, bringing clarity and depth to her reporting. In addition to her journalistic work, she is a certified fact-checker by both Google and Meta, underscoring her commitment to accuracy and ethical journalism in the digital age.

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