पर्सनल फाइनेंस
3 min read | अपडेटेड July 18, 2025, 09:48 IST
सारांश
ITR-2 ऑनलाइन दाखिल करना आज (18 जुलाई, 2025) से शुरू हो गया है। अब आप इस फॉर्म को सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल पर दाखिल कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसकी जानकारी दी है।
ऑनलाइन ITR-2 फाइलिंग शुरू
Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख AY 2025-26 के लिए पहले 31 जुलाई थी, जिसे बढ़ाकर 15 सितंबर किया जा चुका है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों के लिए एक अहम खबर है, अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल पर इनकम टैक्स फॉर्म ITR-2 इनेबल कर दिया गया है। इसका मतलब ITR-2 ऑनलाइन दाखिल करना आज (18 जुलाई, 2025) से शुरू हो गया है। अब आप इस फॉर्म को सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल पर दाखिल कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसकी जानकारी दी है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आज कहा, ‘टैक्सपेयर्स कृपया ध्यान दें! ITR-2 इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म अब ई-फाइलिंग पोर्टल पर पहले से भरे गए डेटा के साथ ऑनलाइन दाखिल करने के लिए उपलब्ध है।’ ITR-2 फॉर्म अब ई-फाइलिंग पोर्टल पर ITR फॉर्म चुनने के लिए ड्रॉपडाउन में उपलब्ध है। आप इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगइन करके ऑनलाइन ITR-2 दाखिल करने की सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं।
आईटीआर-2 फॉर्म 50 लाख रुपये से अधिक की आय वाले व्यक्ति, किसी भी व्यवसाय और पेशे से होने वाली आय को छोड़कर, भर सकते हैं। आयकर पोर्टल पर ऑनलाइन आईटीआर-2 फॉर्म आपकी संबंधित जानकारी से पहले से भरा होता है।
अगर आपकी इनकम सैलरी से है तो आपको अपने नियोक्ता द्वारा जारी फॉर्म 16 की आवश्यकता होगी।
अगर आपने फिक्स्ड डिपॉजिट या बचत बैंक खाते पर ब्याज अर्जित किया है और उस पर टीडीएस काटा गया है, तो आपको टीडीएस प्रमाणपत्र यानी कटौतीकर्ताओं द्वारा जारी किया गया फॉर्म 16ए की आवश्यकता होगी।
वेतन पर टीडीएस के साथ-साथ वेतन के अलावा अन्य टीडीएस की पुष्टि के लिए आपको फॉर्म 26AS की आवश्यकता होगी। फॉर्म 26AS ई-फाइलिंग पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है।
अगर आप किराये के परिसर में रह रहे हैं, तो आपको HRA की कैलकुलेशन के लिए किराए के भुगतान की रसीद की आवश्यकता होगी (अगर आपने इसे अपने नियोक्ता को प्रस्तुत नहीं किया है)।
अगर आपने शेयरों में कोई कैपिटल गेन ट्रांजैक्शन किया है, तो आपको कैपिटल गेन की कैलकुलेशन के लिए एक साल के दौरान शेयरों या प्रतिभूतियों के कैपिटल गेन ट्रांजैक्शन की समरी या लाभ/हानि विवरण की आवश्यकता होगी। इंटरेस्ट इनकम के अमाउंट की कैलकुलेशन करने के लिए आपको अपनी बैंक पासबुक, एफडी रसीद (एफडीआर) की आवश्यकता होगी।
अगर आपको अपने किराये के मकान से किराया मिला है, तो आपको मकान संपत्ति से इनकम की कैलकुलेशन करने के लिए अपने किरायेदार / स्थानीय कर भुगतान / उधार ली गई पूंजी पर ब्याज (यदि कोई हो) के विवरण की आवश्यकता होगी।
अगर आप चालू वर्ष के दौरान हुए किसी नुकसान का दावा करना चाहते हैं, तो आपको नुकसान को दर्शाने वाले प्रासंगिक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। अगर आप पिछले साल के नुकसान का दावा करना चाहते हैं, तो आपको पिछले वर्ष से संबंधित ITR-V की एक प्रति की आवश्यकता होगी, जिसमें उक्त नुकसान का खुलासा हो।
आपको धारा 80सी, 80डी, 80जी, 80जीजी के तहत कर बचत कटौती का दावा करने के लिए दस्तावेजों या प्रमाणों की भी आवश्यकता होगी, जैसे जीवन और स्वास्थ्य बीमा रसीदें, दान रसीदें, किराया रसीदें, ट्यूशन फीस की रसीदें आदि, अगर इन्हें आपके फॉर्म 16 में शामिल नहीं किया गया है।
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