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Life certificate: विदेश में रहने वाले कैसे जमा कर सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र? यहां समझिए आसान तरीका

Upstox

2 min read | अपडेटेड November 17, 2025, 17:55 IST

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सारांश

Life certificate: अगर आपकी पेंशन ऐसी बैंक से आती है जो RBI Act, 1934 के Second Schedule में शामिल है, तो विदेश में उसी बैंक के अधिकृत अधिकारी द्वारा साइन किया गया लाइफ सर्टिफिकेट पूरी तरह मान्य होगा। यानी आप विदेश में ही बैंक जाकर यह काम पूरा कर सकते हैं।

Life certificate

Life certificate: पेंशन जारी रखने के लिए आपको भारत आने की कोई जरूरत नहीं है।

Life certificate: हर सरकारी पेंशनर को यह साबित करना होता है कि वे जीवित हैं, ताकि उनकी पेंशन बिना रुकावट चलती रहे। इसके लिए उन्हें हर साल नवंबर में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है। सरकार हर साल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए 2 ग्रुप बनाती है। 80 साल से ऊपर (सुपर सीनियर) वाले 1 अक्टूबर से सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। 80 साल से कम उम्र वाले 1 नवंबर से जमा कर सकते हैं। सभी पेंशनरों के लिए अंतिम तारीख 30 नवंबर है।
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अब सवाल यह है कि अगर आप किसी दूसरे देश में रहते हैं, तो आपके पास लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए कौन से तरीके हैं? आपको बता दें कि पेंशन जारी रखने के लिए आपको भारत आने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार ने इसकी प्रक्रिया बहुत आसान कर दी है।

विदेशी पेंशनर्स के पास ये हैं विकल्प

अगर आपकी पेंशन ऐसी बैंक से आती है जो RBI Act, 1934 के Second Schedule में शामिल है, तो विदेश में उसी बैंक के अधिकृत अधिकारी द्वारा साइन किया गया लाइफ सर्टिफिकेट पूरी तरह मान्य होगा। यानी आप विदेश में ही बैंक जाकर यह काम पूरा कर सकते हैं।

इसके अलावा अगर आपका कोई अधिकृत एजेंट भारत में है, तो वह आपकी ओर से लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकता है। उसके साइन को मैजिस्ट्रेट, नोटरी, बैंक अधिकारी या किसी भारतीय डिप्लोमैट द्वारा सत्यापित किया जा सकता है।

अगर आप NRI हैं, तो आपके देश में मौजूद भारतीय एम्बेसी, हाई कमीशन या कॉन्सुलेट आपकी पहचान (पासपोर्ट या PPO फोटो से) सत्यापित करके लाइफ सर्टिफिकेट जारी कर सकता है।

एम्बेसी आने में दिक्कत है तो भी चिंता नहीं

अगर बीमारी या स्वास्थ्य कारणों से आप दूतावास नहीं जा सकते, तो आप डॉक्यूमेंट्स पोस्ट से भेज सकते हैं। डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी भेजना होगा कि आप व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकते। एम्बेसी आपकी सहायता करेगी और प्रक्रिया पूरी करा देगी। सरकार ने साफ किया है कि विदेश में रहने वाले किसी भी पेंशनर को पेंशन जारी रखने में परेशानी न हो। इसलिए कई आसान तरीके उपलब्ध कराए गए हैं।

अगर आप विदेश में रहने वाले सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर हैं, तो इन विकल्पों में से कोई भी आसान तरीका चुनकर नवंबर में अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दें, ताकि आपकी पेंशन बिना रुके जारी रहे।

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लेखकों के बारे में

Upstox
Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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