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  1. PF क्लेम से कितना पैसा निकाला जा सकता है? किन परिस्थितियों में निकाल सकते हैं PF, यहां जानें हर एक नियम

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PF क्लेम से कितना पैसा निकाला जा सकता है? किन परिस्थितियों में निकाल सकते हैं PF, यहां जानें हर एक नियम

Upstox

3 min read | अपडेटेड May 07, 2025, 12:50 IST

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सारांश

PF से कितना पैसा निकाला जा सकता है? किन परिस्थितियों में आप यह पैसा निकाल सकते हैं? यह सवाल कई ईपीएफ सदस्यों के जहन में आते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि पीएफ क्लेम को लेकर क्या कहते हैं नियम और किन परिस्थितियों में निकाला जा सकता है कितना फंड?

ईपीएफओ

पीएफ क्लेम से निकाल सकते हैं कितना पैसा?

एम्प्लॉईज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेन (EPFO) यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में शुमार किया जाता है। भारत में नौकरीपेशा लोगों सैलरी से पीएफ काटा जाता है और फिर इस पर सरकार की ओर से ब्याज भी मिलता है। पीएफ का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि रिटायरमेंट के समय आपके पास कुछ फंड सुरक्षित रहे, जिससे आप नौकरी के बाद भी अपना जीवन अच्छे से काट सकें। हालांकि कुछ परिस्थितियों में आप रिटायरमेंट से पहले भी पीएफ निकाल सकते हैं। उसको लेकर कुछ नियम हैं, चलिए समझते हैं कि किन परिस्थितियों में आप पीएफ निकाल सकते हैं, और कितना फंड निकाला जा सकता है?

ईपीएफओ कर्मचारियों को जीवन की प्रमुख घटनाओं जैसे शादी, उच्च शिक्षा, मकान खरीदना या बनवाना या अन्य कारणों जैसे मेडिकल कंडीशन और बेरोजगारी के लिए अपनी बचत का एक हिस्सा निकालने की अनुमति देता है। प्रोविडेंट फंड यानी कि पीएफ से कोई शख्स तीन तरह से पैसे निकाल सकता है, जिसमें पीएफ फाइनल सेटलमेंट, पीएफ पार्शियल (आंशिक) सेटलमेंट और पेंशन विड्रॉल बेनेफिट शामिल हैं। किन परिस्थितियों में पीएफ निकाला जा सकता है-

बेरोजगारी

अगर कोई शख्स बेरोजगार होता है, तो ऐसे में वह पीएफ निकाल सकता है। उसके लिए उसे कम से कम 30 दिनों के लिए बेरोजगारी दिखानी होती है, ऐसे में वह पीएफ सेविंग्स का 75% हिस्सा निकाल सकता है। अगर कोई शख्स दो महीने तक बेरोजगार होता है, तो ऐसे में वह पीएफ का 100% हिस्सा भी निकाल सकता है।

हायर एजुकेशन

अगर कोई शख्स नौकरी के दौरान आगे की पढ़ाई का मन बनाता है, या अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए पीएफ का इस्तेमाल करना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है। यहां बता दें कि बच्चे की पढ़ाई के लिए क्लास 10th के बाद ही आप पीएफ निकाल सकते हैं। इसमें ईपीएफ सदस्य 50% तक पीएफ का हिस्सा निकाल सकता है।

घर बनवाने के लिए

ईपीएफ सदस्य घर बनवाने के लिए 90% तक पीएफ निकाल सकता है। इसके अलावा ईपीएफ सदस्य घर के रेनोवेशन के लिए भी पीएफ निकाल सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि घर बनवाए हुए कम से कम पांच साल पूरे हो चुके हों। यहां आपको बता दें कि अगर आप पांच साल से पहले पीएफ निकालते हैं, तो ऐसे में आपको टीडीएस देना होगा, हालांकि अगर अमाउंट 50,000 से नीचे है, तो टीडीएस नहीं देना होता है।

शादी

अपनी या अपने भाई-बहन या बच्चे की शादी के लिए ईपीएफ सदस्य 50% तक का पीएफ विड्रॉ कर सकता है।

रिटायरमेंट

ईपीएफ अधिनियम के अनुसार, कोई सदस्य को 58 वर्ष की आयु में रिटायर होने पर अपने अंतिम निपटान दावे के लिए आवेदन करना होगा। अगर सदस्य 10 साल से अधिक समय तक सेवा करता रहा है तो वह ईपीएस राशि के लिए भी पात्र है।

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लेखकों के बारे में

Upstox
Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।