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  1. Income Tax Refund: क्या आपका भी इनकम टैक्स रिफंड अभी तक नहीं आया? पांच गलतियों जो बनती हैं देरी की वजह

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Income Tax Refund: क्या आपका भी इनकम टैक्स रिफंड अभी तक नहीं आया? पांच गलतियों जो बनती हैं देरी की वजह

Upstox

3 min read | अपडेटेड September 01, 2025, 13:53 IST

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सारांश

इनकम टैक्स रिफंड आने में देरी होने के कई कारण हो सकते हैं, अधूरा ई-वेरिफिकेशन, गलत अकाउंट डीटेल्स या पुराना एड्रेस जैसी छोटी-मोटी बातों के चलते भी रिफंड लेट हो सकता है। रिफंड क्यों लेट होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है, चलिए समझते हैं।

इनकम टैक्स रिफंड

इनकम टैक्स रिफंड

Income Tax Refund: कई लोग ऐसे हैं, जिन्होंने Income Tax रिटर्न फाइल तो कर दिया है, लेकिन उनका रिफंड अभी तक आया नहीं है। तमाम लोगों को बेसब्री से इंतजार है कि कब उनके मोबाइल फोन पर मैसेज आएगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से XYZ अमाउंट का रिफंड उनके अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। जिन लोगों ने जून-जुलाई में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया था, वह तब से ही रिफंड बैंक अकाउंट में आने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इस देरी से परेशान कई लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैग करके अपने सवाल भी पूछे हैं। चलिए एक नजर डालते हैं, उन गलतियों पर जिसके चलते आपके रिफंड आने में देरी हो सकती है।

क्या है इनकम टैक्स रिटर्न?

इनकम टैक्स रिटर्न का मतलब उस रिफंड अमाउंट से है, जो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से तब मिलता है, जब आपने कुछ एक्स्ट्रा टैक्स जमा कर दिया हो। यानी कि टैक्सपेयर के तौर पर आपका जो फिक्स्ड टैक्स कटा हो, उससे ज्यादा पैसे आपने टैक्स के तौर पर दिए हों।

रिफंड जमा होने में कितना समय लगता है?

टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा रिफंड का प्रोसेस आमतौर पर टैक्सपेयर्स द्वारा रिटर्न का ई-वेरिफिकेशन करने के बाद ही शुरू होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट के अनुसार, आमतौर पर टैक्सपेयर्स के अकाउंट में रिफंड जमा होने में 4-5 सप्ताह लगते हैं। हालांकि, अगर इस पीरियड के दौरान रिफंड हासिल नहीं होता है, तो टैक्सपेयर्स को ई-फाइलिंग पोर्टल पर रिफंड का स्टेटस चेक करना चाहिए।

चार आसान स्टेप्स में सीखें कि कैसे चेक करें रिफंड स्टेटस

स्टेप 1: इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं

स्टेप 2: अपनी यूजर आईडी (पैन/आधार) और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉग इन करें

स्टेप 3: ई-फाइल > आयकर रिटर्न > फाइल किए गए रिटर्न देखें पर जाएं

स्टेप 4: रिफंड स्टेटस देखने के लिए संबंधित आकलन वर्ष (Assessment Year) चुनें

रिफंड नहीं आने के पांच कारण कुछ ऐसे हो सकते हैं

1- अगर आपका पैन इनऑपरेटिव है, तो आपका रिफंड फेल हो जाएगा और आपको अपने पैन को आधार से जोड़ने के लिए एक वॉर्निंग मैसेज दिखाई देगा।

2- अगर बैंक अकाउंट पूर्व-सत्यापित नहीं है।

3- अगर बैंक अकाउंट में मेंशन किया गया नाम, आपके पैन कार्ड की डीटेल्स से मैच ना हो रहा हो।

4- गलत आईएफएससी कोड

5- अगर आपने जो आईटीआर में बैंक अकाउंट दिया है, वह बंद हो गया हो तो।

इसके अलावा अधूरा ई-वेरिफिकेशन, गलत अकाउंट डीटेल्स या पुराना एड्रेस जैसी छोटी-मोटी बातों के चलते भी रिफंड लेट हो सकता है। विभावंगल अनुकूलकारा प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक और प्रबंध निदेशक, सीए सिद्धार्थ मौर्य ने कहा, ‘अगर टैक्सपेयर ई-वेरिफिकेशन प्रोसेस ठीक से पूरा नहीं करता है, तो रिफंड में देरी हो सकती है। अगर आपके रिटर्न में टैक्स क्रेडिट आपके वार्षिक सूचना विवरण से मेल नहीं खाता है, तो भी रिफंड में देरी हो सकती है। टैक्सपेयर द्वारा रिटर्न में घोषित राशि और नियोक्ता, बैंक या वित्तीय संस्थानों द्वारा बताई गई राशि के बीच कोई भी विसंगति, यहां तक कि थोड़ी सी भी विसंगति, आपके रिफंड में देरी कर सकती है।’

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लेखकों के बारे में

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Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।