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3 min read | अपडेटेड January 05, 2026, 13:03 IST
सारांश
हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपये की मासिक सहायता राशि का ऐलान किया है। इस योजना का लाभ 23 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को मिलेगा। हाल ही में सरकार ने इसके नियमों में कुछ बदलाव किए हैं ताकि ज्यादा महिलाओं को फायदा मिल सके।

हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना में बड़े बदलाव किए हैं।
हरियाणा की महिलाओं के लिए राज्य सरकार ने एक बहुत बड़ी सौगात पेश की है। दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के जरिए अब प्रदेश की करोड़ों महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी। सरकार ने वादा किया है कि पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है। शुरुआत में यह योजना केवल उन परिवारों के लिए थी जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपये से कम थी, लेकिन जनवरी 2026 में सरकार ने इसके दायरे को और बढ़ा दिया है। अब मध्यम वर्गीय परिवारों की महिलाएं भी इस योजना से जुड़ सकेंगी।
सरकार ने योजना के तहत मिलने वाली 2100 रुपये की राशि को अब दो भागों में बांटने का फैसला किया है। नए नियमों के मुताबिक, लाभार्थी महिला के बैंक खाते में सीधे 1100 रुपये नकद भेजे जाएंगे, जिसका इस्तेमाल वह अपनी जरूरतों के लिए कर सकेगी। वहीं बाकी के 1000 रुपये सरकार उस महिला के नाम पर एक रिकरिंग डिपॉजिट (आरडी) या फिक्स डिपॉजिट (एफडी) खाते में जमा करेगी। यह पैसा 5 साल की अवधि के लिए जमा रहेगा और मैच्योरिटी के बाद ब्याज सहित पूरी मोटी रकम महिला को सौंप दी जाएगी। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि महिलाओं के पास भविष्य के लिए एक अच्छी बचत भी जमा हो सके।
सरकार ने अब उन महिलाओं को भी इस योजना में शामिल करने का फैसला किया है जिनके परिवार की सालाना आय 1.80 लाख रुपये तक है। हालांकि, इसके लिए कुछ विशेष शर्तें जोड़ी गई हैं। इस आय वर्ग की वही महिलाएं पात्र होंगी जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और उन्होंने दसवीं या बारहवीं की बोर्ड परीक्षा में 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इसके अलावा, उन माताओं को भी लाभ मिलेगा जिनके बच्चे निपुण भारत मिशन के तहत अपनी कक्षा में अव्वल रहे हैं। कुपोषण से लड़ने वाली और अपने बच्चों को स्वस्थ बनाने वाली माताओं को भी सरकार ने इस योजना से जोड़कर उन्हें सम्मानित करने का प्रयास किया है।
लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। सरकार ने इसके लिए 'लाडो लक्ष्मी ऐप' लॉन्च किया है, जिस पर घर बैठे रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। आवेदन के लिए महिला की उम्र 23 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। दस्तावेजों में आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र (पीपीपी), हरियाणा का मूल निवास प्रमाण पत्र और बैंक खाते की जानकारी होना अनिवार्य है। शादीशुदा महिलाओं के मामले में उनके पति का कम से कम 15 साल से हरियाणा का निवासी होना जरूरी है। एक ही परिवार की एक से अधिक महिलाएं भी इस योजना के लिए अलग-अलग आवेदन कर सकती हैं।
आवेदन जमा होने के बाद नागरिक संसाधन सूचना विभाग (सीआरआईडी) द्वारा डाटा का वेरिफिकेशन किया जाता है। ग्रामीण इलाकों में ग्राम सभा और शहरों में वार्ड कमेटियां लाभार्थियों की सूची की जांच करती हैं ताकि कोई गलत व्यक्ति इसका लाभ न उठा सके। भुगतान पूरी तरह से डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से किया जाता है। एक खास बात यह है कि लाभार्थियों को हर महीने ऐप पर जाकर 'लाइवनेस चेक' पूरा करना होगा, जिसमें चेहरा दिखाकर अपनी पहचान सुनिश्चित करनी होगी। इससे योजना में पारदर्शिता बनी रहेगी और पैसा सीधे सही हकदार के पास पहुंचेगा।
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