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  1. GST on flight tickets: प्रीमियम क्लास में सफर करना होगा महंगा, अब 12% की जगह देना होगा 18% टैक्स

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GST on flight tickets: प्रीमियम क्लास में सफर करना होगा महंगा, अब 12% की जगह देना होगा 18% टैक्स

Upstox

2 min read | अपडेटेड September 05, 2025, 14:59 IST

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सारांश

GST काउंसिल ने प्रीमियम एयर ट्रैवल पर लगने वाला टैक्स बढ़ा दिया है। इसके तहत प्रीमियम इकोनॉमी, बिजनेस और फर्स्ट क्लास पर GST 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी कर दिया गया है। हालांकि, इकोनॉमी क्लास से सफर करने वालों के लिए GST पहले की तरह 5 फीसदी ही रहेगा।

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GST reforms 2025: 22 सितंबर से कमर्शियल एयरलाइंस में प्रीमियम क्लास में सफर करना थोड़ा महंगा हो जाएगा।

GST on Flight Tickets: अगर आप अक्सर हवाई सफर करते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। 22 सितंबर से कमर्शियल एयरलाइंस में प्रीमियम क्लास में सफर करना थोड़ा महंगा हो जाएगा। वहीं, प्राइवेट एयरक्राफ्ट पर सफर करना काफी ज्यादा महंगा होने वाला है। GST काउंसिल ने प्रीमियम एयर ट्रैवल पर लगने वाला टैक्स बढ़ा दिया है।

प्रीमियम एयर ट्रैवल पर 18% टैक्स

GST रिफॉर्म के बाद अब 22 सितंबर से प्रीमियम इकोनॉमी, बिजनेस और फर्स्ट क्लास पर टैक्स 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी कर दिया गया है। हालांकि, इकोनॉमी क्लास से सफर करने वालों के लिए GST पहले की तरह 5 फीसदी ही रहेगा।

एयरलाइंस इंडस्ट्री का कहना है कि विमान में आगे की इन प्रीमियम सीटों की मांग स्थिर रहती है। ये सीटें आमतौर पर 10% होती हैं, लेकिन कंपनियों की कमाई का बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। इसलिए टैक्स बढ़ने से बिक्री पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। एयरलाइंस यह अतिरिक्त बोझ सीधे यात्रियों पर डाल देंगी।

प्राइवेट एयरक्राफ्ट और याट्स

अभी तक प्राइवेट जेट्स पर 28% जीएसटी और 3% कम्पनसेशन सेस यानी कुल 31% टैक्स लगता था। अब इसे बढ़ाकर सीधा 40% कर दिया गया है। यही नियम याट्स और दूसरे पर्सनल जहाजों (स्पोर्ट्स और प्लेजर के लिए इस्तेमाल होने वाले) पर भी लागू होगा।

क्या है एक्सपर्ट्स की राय?

ICRA के जितिन मक्कड़ ने कहा कि एयरलाइंस बढ़ा हुआ जीएसटी ग्राहकों से वसूल लेंगी। इससे बिजनेस क्लास पर बहुत असर नहीं होगा क्योंकि इस कैटेगरी में यात्रियों की मांग कीमत बढ़ने पर भी ज्यादा नहीं घटती। हालांकि, कुछ यात्री इकोनॉमी क्लास की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं।

इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) के शेल्डन ही ने कहा कि यह बढ़ोतरी भारतीय एयरलाइंस के उन प्रयासों के खिलाफ है, जिनमें वे प्रीमियम प्रोडक्ट्स में निवेश कर रही हैं ताकि यात्रियों को बेहतर अनुभव दिया जा सके।

ड्रोन सेक्टर को राहत

GST में ड्रोन सेक्टर को बड़ी राहत दी गई है। ड्रोन (Unmanned Aircraft) पर जीएसटी को घटाकर सिर्फ 5% कर दिया गया है। पहले इन पर 18% और 28% जीएसटी लगता था। इस बदलाव से ड्रोन खरीदना और इस्तेमाल करना काफी सस्ता हो जाएगा और यह सेक्टर तेजी से बढ़ने की उम्मीद है।

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लेखकों के बारे में

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Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।