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  1. GST: त्योहारों से पहले किसानों को राहत, डेयरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स और कृषि उपकरण होंगे सस्ते

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GST: त्योहारों से पहले किसानों को राहत, डेयरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स और कृषि उपकरण होंगे सस्ते

Upstox

2 min read | अपडेटेड September 04, 2025, 17:04 IST

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सारांश

आधिकारिक बयान के अनुसार काउंसिल ने ‘अल्ट्रा हाई टेम्परेचर’ (UHT) दूध और पनीर पर जीएसटी को 5 फीसददी से घटाकर शून्य कर दिया। इसके साथ कंडेंस्ड दूध, मक्खन, अन्य वसा और पनीर पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

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कई कृषि उपकरणों पर जीएसटी 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है।

GST: केंद्र और राज्य सरकारों ने कई डेयरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, बायोपेस्टिसाइड और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स पर टैक्स की दरें कम करने का फैसला किया है। इससे त्योहारों से पहले किसानों और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बुधवार को हुई जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में कृषि और डेयरी क्षेत्रों के लिए टैक्स दरों में कटौती को मंजूरी दी गई।

आधिकारिक बयान के अनुसार काउंसिल ने ‘अल्ट्रा हाई टेम्परेचर’ (UHT) दूध और पनीर पर जीएसटी को 5 फीसददी से घटाकर शून्य कर दिया। इसके साथ कंडेंस्ड दूध, मक्खन, अन्य वसा और पनीर पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

कई कृषि उपकरणों पर जीएसटी 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। इनमें 15 हॉर्स पावर तक की क्षमता के निश्चित गति वाले डीजल इंजन, हैंड पंप, ड्रिप सिंचाई उपकरण और स्प्रिंकल के लिए नोजल, मिट्टी तैयार करने के लिए कृषि और बागवानी मशीनरी, कटाई और थ्रेसिंग मशीन, कंपोस्टिंग मशीन और ट्रैक्टर (1800 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाले सेमी-ट्रेलर के लिए ट्रैक्टर को छोड़कर) शामिल हैं।

घटी हुई दरें सेल्फ-लोडिंग कृषि ट्रेलर और ठेलागाड़ियों सहित हाथ से चलने वाले वाहनों पर भी लागू होंगी। इसके अलावा, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और अमोनिया सहित प्रमुख उर्वरक कच्चे माल पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

काउंसिल ने बैसिलस थुरिंजिएंसिस वैरिएंट, ट्राइकोडर्मा हरजियानम, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेन्स, नीम आधारित कीटनाशक और सिम्बोपोगन सहित विभिन्न जैव कीटनाशकों पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया। उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के अंतर्गत आने वाले सूक्ष्म पोषक तत्वों पर जीएसटी घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

GST काउंसिल ने ट्रैक्टर के पिछले टायर और ट्यूब, ट्रैक्टर के लिए 250 सीसी से अधिक सिलेंडर क्षमता वाले कृषि डीजल इंजन, ट्रैक्टर के लिए हाइड्रोलिक पंप और ट्रैक्टर के विभिन्न कलपुर्जों पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है। इन फैसलों से किसानों की लागत कम होने और आवश्यक डेयरी उत्पाद उपभोक्ताओं के लिए किफायती होने की उम्मीद है। नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी।

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