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  1. GST कटौती का लाभ नहीं मिला? दुकानदारों की चालाकी की ऐसे करें शिकायत

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GST कटौती का लाभ नहीं मिला? दुकानदारों की चालाकी की ऐसे करें शिकायत

Upstox

2 min read | अपडेटेड September 22, 2025, 14:36 IST

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सारांश

GST: उपभोक्ताओं की पूछताछ और शिकायतों के समाधान के लिए सरकार ने राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) पर एक डेडिकेटेड कंप्लेंट कैटेगरी शुरू की है। इसके जरिए अब उपभोक्ता GST कटौती का फायदा नहीं मिलने पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

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GST: शिकायत करने के लिए उपभोक्ता टोल-फ्री नंबर 1915 पर कॉल कर सकते हैं।

GST काउंसिल द्वारा टैक्स स्लैब में किए गए बदलाव आज 22 सितंबर से लागू हो गए हैं। इसके तहत कई सामान और सेवाओं पर GST की दरों में कटौती की गई है। इसका मतलब है कि अब कई चीजें पहले से सस्ती मिलनी चाहिए। हालांकि, ऐसा हो सकता है कि कई दुकानदार या कंपनियां नई दरों का फायदा ग्राहकों तक न पहुंचाए और आपसे ज्यादा पैसा वसूले। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं।

उपभोक्ताओं के लिए सरकार की नई पहल

दरअसल, उपभोक्ताओं की पूछताछ और शिकायतों के समाधान के लिए सरकार ने राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) पर एक डेडिकेटेड कंप्लेंट कैटेगरी शुरू की है। इसके जरिए अब उपभोक्ता GST कटौती का फायदा नहीं मिलने पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

इस हेल्पलाइन के जरिए ग्राहक ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स (जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन), ई-कॉमर्स और एफएमसीजी (तेल, साबुन, पैकेज्ड फूड) जैसी चीजों से जुड़ी ओवरचार्जिंग की शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

उपभोक्ता मामलों के विभाग ने शनिवार को कहा कि यह कदम केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई 56वीं GST काउंसिल की बैठक में स्वीकृत सुधारों के तहत उठाया गया है। संशोधित जीएसटी दरों और छूटों के 22 सितंबर से लागू होने के साथ NCH के इंटीग्रेटेड ग्रिवांस रिड्रेसल मेकैनिज्म (INGRAM) पोर्टल पर एक नई जीएसटी शिकायत कैटेगरी शुरू की गई है।

रोलआउट की तैयारी के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के अधिकारियों द्वारा 11 सितंबर को एक उद्घाटन प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया, ताकि NCH काउंसलर जीएसटी से संबंधित प्रश्नों और शिकायतों को प्रभावी ढंग से संभाल सकें।

टोल फ्री नंबर समेत ये रहे शिकायत के तरीके

शिकायत करने के लिए उपभोक्ता टोल-फ्री नंबर 1915 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा www.consumerhelpline.gov.in वेबसाइट, NCH मोबाइल ऐप, उमंग ऐप, व्हाट्सऐप, SMS और ईमेल के जरिए भी शिकायत की जा सकती है। हर शिकायत को एक यूनिक डॉकेट नंबर दिया जाएगा, जिससे उपभोक्ता अपनी शिकायत की स्थिति ट्रैक कर पाएंगे।

यह सेवा 17 भाषाओं में उपलब्ध है, जिनमें हिन्दी और अंग्रेजी भी शामिल हैं। उपभोक्ता मंत्रालय ने बताया कि NCH हर महीने एक लाख से अधिक शिकायतें देखता है, और इनमें से करीब 65% ऑनलाइन आती हैं। नई व्यवस्था से जीएसटी दरों में कटौती का सीधा फायदा ग्राहकों को मिलने की संभावना बढ़ेगी।

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लेखकों के बारे में

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Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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