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  1. NPS से UPS में स्विच करने का है प्लान? सरकार का यह नया फैसला आ सकता है आपके बहुत काम

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NPS से UPS में स्विच करने का है प्लान? सरकार का यह नया फैसला आ सकता है आपके बहुत काम

Upstox

2 min read | अपडेटेड September 17, 2025, 11:31 IST

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सारांश

यूपीएस उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू है, जो एनपीएस के अंतर्गत आते हैं और एनपीएस के तहत इस ऑप्शन को चुनते हैं, जो 1 जनवरी 2004 को लागू हुआ। यूपीएस और एनपीएस के बीच चयन करने का विकल्प 23 लाख सरकारी कर्मचारियों द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है।

एनपीएस और यूपीएस

एनपीएस से यूपीएस में स्विच करना चाहते हैं, तो यह खबर आपके काम की है।

सरकार ने 1 अप्रैल, 2025 और 31 अगस्त, 2025 के बीच सर्विस में शामिल होने वाले और नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) का ऑप्शन चुनने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme, UPS) में ट्रांसफर होने का एकमुश्त ऑप्शन देने का फैसला किया है। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि यूपीएस के तहत अन्य पात्र कैटेगरी के लिए पहले से निर्धारित कट-ऑफ डेट के हिसाब से, इस ऑप्शन का इस्तेमाल 30 सितंबर, 2025 को या उससे पहले किया जा सकता है। इस पहल का उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद की वित्तीय सुरक्षा की योजना बनाने में इंफॉर्म्ड च्वॉइस देना है। यूपीएस का ऑप्शन चुनकर, कर्मचारी बाद में एनपीएस में जाने का ऑप्शन बरकरार रखते हैं।

एनपीएस के तहत पात्र कर्मचारियों और पूर्व सेवानिवृत्त लोगों के लिए यूपीएस चुनने की लास्ट डेट 30 सितंबर, 2025 है। 1 अप्रैल, 2025 से, सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत यूपीएस को एक ऑप्शन के रूप में पेश किया है। यूपीएस कर्मचारियों को सुनिश्चित भुगतान उपलब्ध कराएगा।

यूपीएस उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू है, जो एनपीएस के अंतर्गत आते हैं और एनपीएस के तहत इस ऑप्शन को चुनते हैं, जो 1 जनवरी 2004 को लागू हुआ। यूपीएस और एनपीएस के बीच चयन करने का विकल्प 23 लाख सरकारी कर्मचारियों द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। 24 अगस्त, 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यूपीएस को मंजूरी दे दी थी। ओल्ड पेंशन स्कीम, जो जनवरी 2004 में खत्म हो गई थी, के तहत कर्मचारियों को उनकी अंतिम बेस सैलरी का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलता था। ओपीएस से उलट, यूपीएस अंशदायी प्रकृति का है, जिसमें कर्मचारियों को अपने बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते (DA) का 10% योगदान करना होगा, जबकि नियोक्ता (केंद्र सरकार) का योगदान 18.5% होगा। हालांकि, अंतिम भुगतान उस कोष पर मार्केट रिटर्न्स पर निर्भर करता है, जो ज्यादातर सरकारी ऋण (Government debt.) में निवेशित होता है।

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Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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