पर्सनल फाइनेंस
2 min read | अपडेटेड December 13, 2024, 17:25 IST
सारांश
एक महीने तक बेरोजगार रहने पर PF Fund बैलेंस का 75% और दो महीने बेरोजगार रहने पर पूरा फंड निकाला जा सकता है।
इसके लिए खास डेबिट कार्ड बनाने पर काम कर रहा है EPFO
साल 2025 से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) सब्सक्राइबर्स ATM के जरिए अपने अकाउंट्स से प्रॉविडेंट फंड (Provident Fund) निकाल सकते हैं। न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए केंद्रीय श्रम सचिव सुमिता डावरा ने यह जानकारी दी है।
कहा जा रहा है कि श्रम मंत्रालय भारतीय वर्कफोर्स को बेहतर सेवाएं देने के लिए इन्फर्मेशन टेक्नॉलजी के बुनियादी ढांचे को अपग्रेड कर रहा है। सुमिता के मुताबिक दावेदार, लाभार्थी या बीमा लेने वाले व्यक्ति ATM के जरिए अपने क्लेम के हिसाब से धनराशि पा सकेंगे।
EPFO की Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme (EDLI) स्कीम के तहत सदस्यों की मृत्यु की स्थिति में उत्तराधिकारियों को अधिकतम 7 लाख रुपये दिए जाते हैं। इसे क्लेम करने पर ATM से पैसे निकाले जा सकते हैं।
मौजूदा व्यवस्था में EPFO सदस्यों को अपने अकाउंट से लिंक किए गए बैंक अकाउंट से पैसे निकालने में 7-10 दिन का इंतजार करना पड़ता है। ATM की सुविधा मिलने से सदस्य जल्दी इस राशि को निकाल सकेंगे।
वहीं, कितना फंड निकाला जा सकता है, इसे लेकर भी नियम बनाए गए हैं। एक महीने तक बेरोजगार रहने पर बैलेंस का 75% और दो महीने बेरोजगार रहने पर पूरा फंड निकाला जा सकता है।
मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि नई व्यवस्था के तहत अकाउंट से कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) का 50% हिस्सा ही निकाला जा सकेगा। इसके लिए EPFO डेबिट कर्ड जैसे खास कार्ड को डिवेलप करने के लिए काम कर रहा है।
लेबर सेक्रटरी ने यह भी बताया है कि बेरोजगारी दर साल 2017 में 6% से अब 3.2% पर आ गया है। उन्होंने यह भी कहा कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है और वर्कर पार्टिसिपेशन रेशियो 58% पर पहुंच गया है।
लेखकों के बारे में
अगला लेख