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Dormant Bank Accounts: अकाउंट निष्क्रिय होने के बाद कैसे निकलेगा पैसा? यहां जानिए पूरा प्रोसेस

Upstox

3 min read | अपडेटेड June 20, 2025, 12:48 IST

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सारांश

Dormant Bank Accounts: पैसे निकालने के लिए सबसे पहले आपको अपने बैंक की नजदीकी शाखा में जाना होगा। कुछ बैंक ऑनलाइन प्रक्रिया की सुविधा भी देते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में सुरक्षा कारणों से व्यक्तिगत रूप से जाना जरूरी होता है। बैंक जाते समय ये कुछ दस्तावेज साथ रखना भी जरूरी है।

Dormant Bank Accounts

Dormant Bank Accounts: आप अपने खाते के निष्क्रिय होने के बाद भी उसमें मौजूद पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं।

Dormant Bank Accounts: अक्सर कई लोग अपने बैंक अकाउंट में पैसे रखकर भूल जाते हैं। एक निश्चित अवधि (आम तौर पर 12 महीने) तक अगर आपके अकाउंट में कोई लेन-देन नहीं होता है, तो बैंक इसे निष्क्रिय या डोरमैंट घोषित कर देते हैं। आमतौर पर कई बैंक में अकाउंट होने, भूल जाने या दूसरी जगह पर शिफ्ट होने जाने के चलते इस तरह की समस्या होती है। अगर आप लंबे समय तक (आम तौर पर 24 महीने) निष्क्रिय रहते हैं, तो आपका अकाउंट डोरमैंट घोषित हो सकता है।

ऐसे खातों को बैंक बंद नहीं करता, बल्कि ATM, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI जैसी सर्विसेज बंद कर देता है ताकि सुरक्षा बनी रहे। जब अकाउंट निष्क्रिय होने वाला होता है, तो बैंक ग्राहकों को सूचित करता है और दोबारा एक्टिव करने की प्रक्रिया बताता है।

आप अपने खाते के निष्क्रिय होने के बाद भी उसमें मौजूद पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। यहां हमने इसकी पूरी जानकारी दी है।

बैंक से संपर्क करें

पैसे निकालने के लिए सबसे पहले आपको अपने बैंक की नजदीकी शाखा में जाना होगा। कुछ बैंक ऑनलाइन प्रक्रिया की सुविधा भी देते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में सुरक्षा कारणों से व्यक्तिगत रूप से जाना जरूरी होता है। बैंक जाते समय ये कुछ दस्तावेज साथ रख लें, जैसे वैलिड आईडी प्रूफ, बैंक पासबुक या अकाउंट नंबर और पता बदल गया हो तो नया एड्रेस प्रूफ।

खाता सक्रिय करने के लिए आवेदन

आपको एक लिखित आवेदन देना होगा जिसमें खाता फिर से सक्रिय करने की बात कही जाए। बैंक आपसे KYC डॉक्यूमेंट्स (जैसे आधार, पैन, फोटो) मांग सकता है। कुछ बैंक वीडियो KYC या फोन के माध्यम से भी पहचान की पुष्टि करते हैं।

पैसे कैसे निकालें?

एक बार खाता फिर से सक्रिय हो जाने पर आप बैंक से नकद पैसे निकाल सकते हैं। आप अपने खाते से NEFT, UPI या अन्य तरीकों से ट्रांसफर कर सकते हैं। यदि आप उस अकाउंट का आगे उपयोग नहीं करना चाहते हैं, तो पैसे निकालने के बाद उसे बंद भी करा सकते हैं।

क्या जुर्माना देना होता है?

RBI के नियमों के अनुसार, डोरमैंट अकाउंट एक्टिव करने पर बैंक कोई पेनल्टी नहीं ले सकते। इसके अलावा, अकाउंट में रखे पैसों पर ब्याज मिलता रहता है, भले ही खाता निष्क्रिय हो।

10 साल बाद क्या होगा?

अगर खाता 10 साल से ज्यादा समय तक निष्क्रिय रहता है, तो उसमें जमा राशि RBI के Depositor Education Awareness Fund (DEAF) में ट्रांसफर कर दी जाती है। फिर भी, आप सही दस्तावेजों के साथ बैंक से संपर्क करके अपनी राशि के लिए क्लेम कर सकते हैं।

हर कुछ महीनों में एक छोटा ट्रांजेक्शन (जैसे ₹10 ट्रांसफर) करने से अकाउंट एक्टिव रहता है। आप अपने अकाउंट को किसी मोबाइल वॉलेट या UPI ऐप से भी लिंक कर सकते हैं ताकि नियमित लेन-देन होता रहे।

निष्क्रिय अकाउंट फिर से चालू करके उसमें से पैसे निकालना आसान है, बस आपको कुछ पहचान और KYC प्रक्रिया पूरी करनी होती है। यह प्रक्रिया आपकी सुरक्षा के लिए होती है ताकि कोई और आपके पैसों का दुरुपयोग न कर सके।

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लेखकों के बारे में

Upstox
Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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