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  1. 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे बच्चों के लिए PAN नियम सख्त, बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य

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1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे बच्चों के लिए PAN नियम सख्त, बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य

Upstox

2 min read | अपडेटेड February 17, 2026, 19:17 IST

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सारांश

ड्राफ्ट नियमों में विदेशी नागरिकों के लिए भी स्पष्ट किया गया है कि PAN आवेदन करते समय उन्हें अपनी सही श्रेणी चुननी होगी। वहीं NRI (अनिवासी भारतीय) और RNOR (Resident Not Ordinarily Resident) के मामलों में पासपोर्ट नंबर देना अनिवार्य होगा।

PAN Card

PAN Card: ड्राफ्ट आयकर नियम 2026 के नियम 158 में PAN आवेदन की पूरी प्रक्रिया बताई गई है।

PAN Card: सरकार ने ड्राफ्ट आयकर नियम 2026 में एक बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया है। इसके अनुसार 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद जन्मे बच्चों के लिए PAN कार्ड बनवाने के समय जन्म प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। अब बिना बर्थ सर्टिफिकेट के PAN जारी नहीं किया जाएगा।
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ड्राफ्ट नियमों में साफ कहा गया है कि 01.10.2023 के बाद जन्मे व्यक्ति को जन्म तिथि के प्रमाण के तौर पर नगरपालिका, जन्म-मृत्यु पंजीकरण कार्यालय या भारतीय वाणिज्य दूतावास (Indian Consulate) द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र की कॉपी देनी होगी। यह नियम नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत मान्य दस्तावेजों के आधार पर तय किया गया है।

यह नया नियम PAN आवेदन के सभी फॉर्म—Form 93, 94, 95 और 96 पर लागू होगा। ये फॉर्म अलग-अलग तरह के आवेदकों के लिए होते हैं। ड्राफ्ट नियमों में विदेशी नागरिकों के लिए भी स्पष्ट किया गया है कि PAN आवेदन करते समय उन्हें अपनी सही श्रेणी चुननी होगी। वहीं NRI (अनिवासी भारतीय) और RNOR (Resident Not Ordinarily Resident) के मामलों में पासपोर्ट नंबर देना अनिवार्य होगा।

ड्राफ्ट आयकर नियम 2026 के नियम 158 में PAN आवेदन की पूरी प्रक्रिया बताई गई है। इसके अनुसार, आयकर कानून की धारा 262 के तहत PAN के लिए आवेदन Form 93, 94, 95 या 96 में किया जा सकता है। सरकार द्वारा अधिसूचित कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म के जरिए भी आवेदन करने का विकल्प दिया गया है।

अगर किसी व्यक्ति के पास PAN नहीं है लेकिन आधार नंबर है, तो वह केवल आधार नंबर की जानकारी देकर भी PAN के लिए आवेदन कर सकता है। इस स्थिति में आधार का सत्यापन Director General of Income-tax (Systems) द्वारा किया जाएगा।

PAN आवेदन संबंधित Assessing Officer को देना होगा, जिसे PAN आवंटन की जिम्मेदारी दी गई है, या फिर उस अधिकारी को जिसके क्षेत्राधिकार में आवेदक आता है। सरकार का कहना है कि ये नियम PAN जारी करने की प्रक्रिया को ज्यादा मजबूत बनाएंगे, ताकि पहचान और उम्र की सही जांच हो सके।

इसलिए जिन बच्चों का जन्म 1 अक्टूबर 2023 के बाद हुआ है, उनके माता-पिता को सलाह दी गई है कि देरी से बचने के लिए जल्द से जल्द जन्म प्रमाण पत्र बनवा लें, ताकि PAN आवेदन में कोई रुकावट न आए। इन ड्राफ्ट नियमों और फॉर्म्स पर Income Tax Department ने सभी हितधारकों से सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। ये नए नियम नए आयकर अधिनियम 2025 के तहत लाए जा रहे हैं, जो 1 अप्रैल से लागू होंगे।

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लेखकों के बारे में

Upstox
Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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