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  1. हरियाणा में जमीन लेना हुआ आसान, स्टांप ड्यूटी 0 करने का CM ने किया ऐलान, जानें किनको मिलेगा फायदा?

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हरियाणा में जमीन लेना हुआ आसान, स्टांप ड्यूटी 0 करने का CM ने किया ऐलान, जानें किनको मिलेगा फायदा?

Upstox

2 min read | अपडेटेड August 28, 2025, 11:01 IST

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सारांश

हरियाणा में जमीन लेने वालों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने स्टांप ड्यूटी खत्म करने का ऐलान किया है। चलिए समझते हैं कि किनको इस ऐलान का फायदा मिलेगा, कितनी जमीन खरीदने पर यह फैसला वैध होगा?

प्रतीकात्मक तस्वीर

हरियाणा में प्लॉट खरीदना हुआ आसान, CM ने किया नया ऐलान

हरियाणा में शहरी एरिया में 50 वर्ग गज और ग्रामीण इलाकों में 100 वर्ग गज तक की आवासीय प्लाटों पर स्टांप ड्यूटी खत्म कर दिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बुधवार को इसका ऐलान किया। सैनी ने कहा, ‘आज (बुधवार) से स्टाम्प ड्यूटी जीरो हो जाएगी।’ यह आदेश प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत खरीदी गई सभी संपत्तियों पर लागू होगा। उन्होंने कहा जहां जमीनों की कीमतों में 200% तक की तेजी देखने को मिली है, वहां 50% तक कलेक्टर रेट बढ़ाया गया है, फिर भी यह मार्केट रेट से काफी कम है।

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इस दौरान नायब सिंह ने पहले की सरकार पर भी हमला बोला और कहा कि उन्होंने जिस तरह से कलेक्टर रेट बढ़ाए, उससे बिल्डरों और भू-माफियाओं को खूब फायदा मिला। इससे पहले हरियाणा सरकार गौशालाओं की जमीन को लेकर पहले ही स्टांप ड्यूटी माफ कर चुकी है। गोसेवा आयोग के आग्रह पर नायब सिंह ने इसका ऐलान किया था और मई 2025 में कैबिनेट मीटिंग में इसको मंजूरी भी मिल गई थी।

क्या है स्टांप ड्यूटी और यह कितनी देनी पड़ती है?

आपको बता दें कि अगर आप जमीन खरीदते हैं, तो आपको इस पर स्टांप ड्यूटी देनी पड़ती है। अगर आप स्टांप ड्यूटी नहीं देते हैं, तो आपकी जमीन की रजिस्ट्री वैध नहीं मानी जाती है। अलग-अलग राज्यों की स्टांप ड्यूटी को लेकर अलग-अलग कैलकुलेशन है। कई राज्यों में शहरी इलाकों में जमीन खरीदने पर ज्यादा स्टांप ड्यूटी और ग्रामीण इलाकों में जमीन खरीदने पर कम स्टांप ड्यूटी देनी पड़ती है। अगर बात हरियाणा की करें तो अगर कोई पुरुष जमीन खरीदता है, तो उसको 7% स्टांप ड्यूटी देनी पड़ती है, जबकि महिलाओं को इस मामले में 2% की छूट मिलती है और उनको 5% स्टांप ड्यूटी देनी पड़ती है। वहीं अगर कोई जमीन किसी महिला और पुरुष दोनों के नाम पर रजिस्टर करवाई जाती है, तो ऐसे में 6% स्टांप ड्यूटी भरनी पड़ती है। 6% शहरी इलाकों के लिए, जबकि ग्रामीण इलाकों के लिए यह 4% हो जाती है।

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