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How to file ITR: 8 आसान स्टेप्स में समझें, कैसे घर बैठे फाइल करें आयकर रिटर्न

Upstox

3 min read | अपडेटेड May 29, 2025, 13:19 IST

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सारांश

Easy Steps to Follow Income Tax Return: असेसमेंट इयर 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न फाइल करने के तरीके में कुछ बदलाव किए गए हैं। इस बार ITR फॉर्म्स को अपडेट किया गया है। आखिरी तारीख भी बढ़ा दी गई है। यहां हम आपको बता रहे हैं कब है आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख और कैसे आसानी से आयकर रिटर्न फाइल किया जा सकता है।

ITR फाइल करने से पहले सभी जरूरी दस्तावेज अपने साथ रखें। समय पर आईटीआर फाइलिंग से आप हड़बड़ी में कोई गलती करने से बचते हैं।

ITR फाइल करने से पहले सभी जरूरी दस्तावेज अपने साथ रखें। समय पर आईटीआर फाइलिंग से आप हड़बड़ी में कोई गलती करने से बचते हैं।

How to file ITR: आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 (AY 2025-26) के लिए आयकर रिटर्न (Income Tax Return, ITR) फाइल करने की तारीख 31 जुलाई 2025 से आगे बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है।
इस बार ITR फाइल करने का तरीका भी काफी बदल गया है। ITR-1 से ITR-7 तक के फॉर्म में बजट 2024 के हिसाब से अपडेट किया गया है।

यहां समझते हैं कि आयकर रिटर्न आखिर ऑनलाइन फाइल करते कैसे हैं। डिजिटाइजेशन होने से इसका तरीका बेहद आसान हो गया है।

फाइलिंग से पहले ये दस्तावेज अपने साथ रखें ताकि आयकर विभाग की ओर से किसी नोटिस से बचा जा सके और अगर लागू होता हो तो टैक्स रीफंड भी आपको मिल सके।

आसान स्टेप्स में समझें, कैसे फाइल करें ITR

  1. आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट पर रजिस्टर या लॉग-इन करें। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो अपनी यूजर आईडी या पैन, पासवर्ड और कैप्चा एंटर करके लॉग-इन करें। नए यूजर्स को पहले ‘रजिस्टर’ टैब पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा करना होगा।

  2. अपने डैशबोर्ड पर ‘ई-फाइल’ मेन्यू पर जाएं और वहां ड्रॉपडाउन से इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करें। फिर ‘फाइल इनकम टैक्स रिटर्न’ पर क्लिक कर फाइलिंग शुरू करें।

  3. इनकम टैक्स रिटर्न पेज पर पूछी गई जानकारी भरें। असेसमेंट इयर को ‘AY 2025-26’ सिलेक्ट करें। ऑनलाइन मोड को सिलेक्ट कर आगे बढ़ें।

  4. व्यक्ति, अविभाजित हिंदू परिवार या जो स्टेटस आप पर लागू हो, उसे चुनें जिससे संबंधित फॉर्म आपके सामने आएंगे। जो फॉर्म आपके स्टेटस के हिसाब से हो, उसे सिलेक्ट करें। यहां क्लिक कर जानें कौन से फॉर्म व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवारों के लिए आयकर विभाग ने जारी किए हैं।
  5. फॉर्म चुनने के बाद आपसे ITR फाइल करने की वजह पूछी जाएगी। इसमें बेसिक छूट की सीमा से ज्यादा टैक्सेबल आमदनी, विदेशी ट्रैवल के खर्च, बैंक डिपॉजिट जैसे ऑप्शन्स में से जो आप पर लागू हो, उसे चुनें और आगे बढ़ें।

  6. आपके नियोक्ता ने पहले से आपके बारे में PAN, आधार, नाम, जन्मतिथि, कॉन्टैक्ट इन्फर्मेशन, बैंक डीटेल्स और वेतन की जानकारी दे दी होगी जो सिस्टम खुद ही भर लेगा। अगर कोई जानकारी ना हो तो उसे अपडेट करें। यह भी चेक करें कि कोई जानकारी गलत तो नहीं है।

  7. यह जरूर सुनिश्चित करें कि आपने अपनी आमदनी, छूट, डिडक्शन और चुकाए गए टैक्स की सही जानकारी दी है। डीटेल्स को वैलिडेट करने के बाद कोई टैक्स भुगतान करना हो तो कर दें।

  8. ऑनलाइन ITR फाइल करने में सबसे अहम स्टेप है वेरिफिकेशन का। फाइल करने के 30 दिन के अंदर आपको अपना रिटर्न वेरिफाई करना होता है। इसे किए बिना फाइलिंग को अधूरा समझा जाता है। ITR वेरिफिकेशन इन चार तरीकों में से किसी एक तरीके से किया जा सकता है। इनमें से एक चुनकर ‘प्रीव्यू ऐंड सबमिट’ पर क्लिक करें-
  • आधार ओटीपी- अगर आपका आधार PAN से लिंक है।
  • इलेक्ट्रोनिक वेरिफिकेशन कोड- आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल पर भेजा जाता है।
  • नेट बैंकिंग- अगर आपका बैंक ई-वेरिफिकेशन की सेवा देता है।
  • फिजिकल वेरिफिकेशन- आप ITR-V फॉर्म की फिजिकल कॉपी को CPC बेंगलुरु भेज सकते हैं।
आयकर रिटर्न अपलोड करने के बाद आपके ईमेल पर इसकी पुष्टि का मेसेज आ जाएगा।
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लेखकों के बारे में

Upstox
Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।