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  1. जेन स्ट्रीट के ₹4,843 करोड़ जमा करने के बाद हटा बैन, लेकिन आगे भी रहेगी SEBI की पैनी नजर

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जेन स्ट्रीट के ₹4,843 करोड़ जमा करने के बाद हटा बैन, लेकिन आगे भी रहेगी SEBI की पैनी नजर

Upstox

2 min read | अपडेटेड July 22, 2025, 07:54 IST

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सारांश

जेन स्ट्रीट के एस्क्रो अकाउंट में 4,843.57 करोड़ रुपये जमा करने के बाद यह अनुमति दी गई। सेबी ने 3 जुलाई के अपने आदेश में जेन स्ट्रीट को निर्देश दिया था कि वह उक्त राशि को एस्क्रो खाते में जमा करे। इस आदेश के अनुपालन के बाद प्रतिभूति बाजार तक पहुंच पर प्रतिबंध अब लागू नहीं होगा।

सेबी

सेबी ने जेन स्ट्रीट से बैन हटाया, लेकिन कुछ कड़ी शर्तें भी रखी हैं।

Securities and Exchange Board of India (SEBI) यानी कि भारतीय प्रतिभूत एवं विनिमय बोर्ड ने सोमवार को कहा कि उसने हेराफेरी के आरोप का सामना कर रही अमेरिकी फर्म जेन स्ट्रीट को कारोबार फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है। जेन स्ट्रीट के एस्क्रो अकाउंट में 4,843.57 करोड़ रुपये जमा करने के बाद यह अनुमति दी गई। सेबी ने 3 जुलाई के अपने आदेश में जेन स्ट्रीट को निर्देश दिया था कि वह उक्त राशि को एस्क्रो खाते में जमा करे। इस आदेश के अनुपालन के बाद प्रतिभूति बाजार तक पहुंच पर प्रतिबंध अब लागू नहीं होगा। इस खबर का असर बीएसई के शेयरों पर भी देखने को मिला।

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के शेयर इस खबर के बाद 21 जुलाई को 3% के आस-पास उछले। इस तरह से शेयरों में करीब 73 रुपये की तेजी देखने को मिली और यह 2521.30 रुपये पर क्लोज हुए। सेबी ने बयान में कहा कि जेन स्ट्रीट समूह ने इंडेक्स में हेराफेरी के मामले में 3 जुलाई, 2025 को जारी अंतरिम आदेश के पैरा 62.11 के अनुसार, खंड 62.1 में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए 4,843.57 करोड़ रुपये की राशि जमा की है।

सेबी ने कहा, ‘अंतरिम आदेश अब लागू नहीं होगा।’ नियामक ने कारोबार पर प्रतिबंध हटाते हुए कहा कि संबंधित संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी धोखाधड़ी, हेराफेरी या अनुचित व्यापार व्यवहार में शामिल नहीं होने का निर्देश दिया गया है। इसमें अंतरिम आदेश में उल्लिखित किसी भी तरीके का उपयोग करके प्रतिभूतियों में कारोबार करना शामिल है। जेन स्ट्रीट और संबंधित इकाइयों ने इन शर्तों का पालन करने की प्रतिबद्धता जताई है।

सेबी ने आगे सख्त निगरानी सुनिश्चित करने के लिए शेयर बाजारों को जेन स्ट्रीट ग्रुप के लेनदेन और स्थिति पर लगातार नजर रखने का भी निर्देश दिया है। नियामक ने कहा कि वह उचित प्रक्रिया का पालन करने और प्रतिभूति बाजार की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। शेयर बाजारों ने कहा है कि वे सेबी के निर्देशों का पालन करेंगे।

SIP
टाइमिंग पर भारी पड़ती है निरंतरता
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लेखकों के बारे में

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Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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