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Swiggy, Zomato: नहीं तोड़े नियम, ना CCI ने सुनाया है कोई फैसला

Upstox

2 min read | अपडेटेड November 11, 2024, 13:29 IST

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सारांश

Swiggy, Zomato ने दावा किया है कि दोनों देश के कानूनों का पालन करती हैं। उन्होंने कहा है कि Competition Commission of India ने सिर्फ Competition Act 2002 के तहत जांच के आदेश दिए हैं, अभी कोई आखिरी फैसला नहीं सुनाया है। इस बारे में चल रहीं रिपोर्ट्स गलत हैं।

दोनों के खिलाफ चल रही है जांच

दोनों के खिलाफ चल रही है जांच

फूड डिलिवरी कंपनी जोमैटो और स्विगी के बारे में हाल ही में कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप लगे थे। दोनों ने अब इन आरोपों का खंडन किया है।

दरअसल, रिपोर्ट्स में कहा गया था कि CCI ने दोनों को कुछ रेस्तरां को प्राथमिकता देने का दोषी पाया है। इस पर Zomato और Swiggy ने कहा है कि CCI ने अभी अपना आखिरी फैसला नहीं सुनाया है।

कुछ रेस्तरां को खास ट्रीटमेंट

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि CCI ने स्विगी- जोमैटो को कुछ रेस्तरां को फेवर करने का दोषी पाया है। रिपोर्ट में कहा गया था कि CCI को जांच के दौरान स्विगी- जोमैटो और रेस्तरां के बीच साइन किए गए एक्सक्लुजिविटी अग्रीमेंट मिले हैं और इससे स्वस्थ्य प्रतियोगिता का उल्लंघन होता है।

इस बारे में जोमैटो ने कहा है कि वह देश ने कानूनों का पालन करता है और स्विगी ने कहा है कि वह सभी नियमों की ओर प्रतिबद्ध है। जोमैटो के मुतबिक CCI ने कॉम्पिटिशन ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत जांच के आदेश दिए हैं लेकिन अभी तक कोई आदेश नहीं सुनाया है।

'अभी आखिरी फैसला नहीं'

स्विगी ने कहा है कि जांच का आदेश शुरुआती ऐक्शन है, आखिरी फैसला नहीं। कंपनी ने कहा है कि वह अपना जवाब CCI को देगी और सुनवाई के बाद कमीशन फैसला सुनाएगा कि कोई उल्लंघन हुआ है या नहीं। स्विगी ने इस जांच का जिक्र अपने IPO के लिए Red Herring Prospectus में भी किया था। IPO के लिए बिडिंग शुक्रवार को बंद हो गई थी।

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Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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