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  1. सांसदों को मिल गया धांसू अप्रेजल, केंद्र सरकार ने कितनी बढ़ा दी सैलरी?

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सांसदों को मिल गया धांसू अप्रेजल, केंद्र सरकार ने कितनी बढ़ा दी सैलरी?

Upstox

2 min read | अपडेटेड March 24, 2025, 17:04 IST

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सारांश

सांसदों की सैलरी और दैनिक भत्ते बढ़ा दिए गए हैं, वहीं पूर्व सांसदों की पेंशन भी बेहतर कर दी गई है। केंद्र सरकार ने फैसला सुना दिया है और यह 1 अप्रैल 2023 से लागू रहेगा।

सांसदों की सैलरी में इजाफा

केंद्र सरकार ने सांसदों की सैलरी बढ़ाने का ऐलान कर दिया है

केंद्र सरकार ने सांसदों की सैलरी बढ़ाने का ऐलान कर दिया है, इसके अलावा पूर्व सांसदों की पेंशन भी अब बढ़ा दी गई है। पहले सांसदों की सैलरी 1 लाख रुपये प्रति महीना थी, जिसे बढ़ाकर 1.24 लाख रुपये कर दिया गया है, वहीं सांसदों को दैनिक भत्ते के तौर पर 2,000 रुपये मिलते थे, जो बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है। पूर्व सांसदों की पेंशन 25,000 रुपये प्रति महीने से बढ़ाकर 31,000 रुपये प्रति महीने कर दी गई है, वहीं पांच साल से अधिक सेवा के हर साल के लिए अतिरिक्त पेंशन जो पहले 2000 रुपये प्रति महीने थी, उसे 2,500 रुपये प्रति महीने कर दी गई है। यह सारी बढ़त 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होंगी। संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सर्कुलर के मुताबिक, संसद सदस्यों की सैलरी, भत्ते और पेंशन अधिनियम, 1954 के प्रावधानों के तहत संशोधन लागू किया गया है।

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सर्कुलर में कहा गया है कि संशोधित स्ट्रक्चर के बाद सांसदों की मंथली सैलरी 1 लाख रुपये से बढ़कर 1.24 लाख हो जाएगी, जबकि दैनिक भत्ता 2,000 रुपये से बढ़कर 2,500 रुपये हो जाएगा। वहीं सांसदों और पूर्व सांसदों के लिए मासिक पेंशन 25,000 रुपये से संशोधित कर 31,000 रुपये कर दी गई है। यह घोषणा कर्नाटक सरकार द्वारा मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% वृद्धि को मंजूरी दिए जाने के कुछ दिनों बाद की गई है, जिससे सरकारी खजाने पर सालाना 62 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।

कर्नाटक मंत्रियों की सैलरी और भत्ते (संशोधन) विधेयक के अनुसार, मुख्यमंत्री का मासिक वेतन 75,000 रुपये से दोगुना होकर 1.5 लाख रुपये हो जाएगा, जबकि मंत्रियों का वेतन 60,000 रुपये से 108 प्रतिशत बढ़कर 1.25 लाख रुपये हो जाएगा। कर्नाटक विधानमंडल वेतन, पेंशन और भत्ते (संशोधन) विधेयक, 2025 विधायकों और एमएलसी के मासिक वेतन को 40,000 रुपये से बढ़ाकर 80,000 रुपये कर देता है, जबकि उनकी पेंशन 50,000 रुपये से बढ़कर 75,000 रुपये हो जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद सभापति का मासिक वेतन भी ₹75,000 से बढ़ाकर ₹1.25 लाख किया जाएगा।

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