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RBI ने HDFC Bank पर जड़ा ₹75 लाख का जुर्माना, नियम ना मानने पर हुआ ऐक्शन

Upstox

2 min read | अपडेटेड March 27, 2025, 08:42 IST

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सारांश

RBI ने HDFC Bank पर नियमों का पालन नहीं करने के लिए ₹75 लाख का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने बताया है कि 2023 में किए गए एक सर्वे में पाया गया था कि बैंक ने ग्राहकों के KYC और जोखिम के असेसमेंट से जुड़े केंद्रीय बैंक के निर्देशों की अनदेखी की है।

बैंकिंग रेग्युलेशन ऐक्ट, 1949 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक ने लिया है HDFC Bank पर ऐक्शन।

बैंकिंग रेग्युलेशन ऐक्ट, 1949 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक ने लिया है HDFC Bank पर ऐक्शन।

भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India, RBI) ने एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) पर KYC से जुड़े नियमों का पालन नहीं करने पर ₹75 लाख का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने बुधवार को बताया कि उसने HDFC Bank और पंजाब एंड सिंध बैंक (Punjab and Sind Bank) पर नियमों के अनुपालन में कमी को लेकर जुर्माना लगाया है।

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केंद्रीय बैंक ने बयान जारी कर बताया है कि ‘अपने ग्राहक को जानें’ (KYC) पर RBI के कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने पर HDFC Bank पर ₹75 लाख का जुर्माना लगाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये KYC सर्कुलर 2016 में जारी किया गया था और पिछले साल, नवंबर 2024 में इसे अपडेट किया गया था।

RBI ने अपनी प्रेस रिलीज में बताया है कि HDFC Bank के ऊपर ये पेनाल्टी बैंकिग रेग्युलेशन ऐक्ट, 1949 के सेक्शन 47ए(1)(सी) और सेक्शन 46(4)(आई) के प्रावधानों के तहत लगाई गई है।

केंद्रीय बैंक ने बताया है कि 2023 में एक सुपरवाइजरी सर्वे किया गया था जिसमें RBI के निर्देशों के पालन में कमी का पता लगा था और बैंक से सवाल किया गया था कि क्यों उसको ऊपर नियमों का पालन ना करने के लिए पेनाल्टी ना लगाई जाए।

RBI ने पाया कि बैंक ने असेसमेंट और जोखिम के अंदाजे के लिए ग्राहकों को निम्न, मध्यम और उच्च वर्क की जोखिम श्रेणियों में बांटा नहीं था। बैंक ने कुछ ग्राहकों को कई कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड जारी कर दिए थे जबकि हर ग्राहक के लिए यूनीक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड होता है।

वहीं, एक अन्य बयान में, RBI ने कहा कि पंजाब एंड सिंध बैंक (Punjab and Sind Bank) पर ‘बैंकों में बड़े साझा जोखिमों के एक केंद्रीय ‘रिपॉजिटरी’ का निर्माण’ और ‘वित्तीय समावेश - बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच - बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (BSBDA)’ पर कुछ निर्देशों का पालन नही करने पर 68.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

रिजर्व बैंक ने लाभांश की घोषणा से संबंधित आवश्यकताओं का अनुपालन न करने पर केएलएम एक्सिवा फिनवेस्ट पर भी 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

केंद्रीय बैंक ने कहा कि सभी मामलों में दंड विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है तथा इसका उद्देश्य संस्थानों के अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी लेनदेन या समझौते की वैधता पर निर्णय लेना नहीं है।

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Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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