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2 min read | अपडेटेड February 25, 2025, 11:25 IST
सारांश
New India Cooperative Bank: रिजर्व बैंक ने मुंबई स्थित कोऑपरेटिव बैंक पर 13 फरवरी को प्रतिबंध लगा दिए थे। इसके बाद से ग्राहकों में चिंता बनी हुई थी।
New India Cooperative Bank पर जड़ा ताला तो डिपॉजिटर्स की लंबी कतारें लगीं। (तस्वीर: PTI)
भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India, RBI) ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लि. के डिपॉजिटर्स को राहत दी है। केंद्रीय बैंक ने सोमवार को डिपॉजिटर्स को बैंक से ₹25,000 तक निकालने की इजाजत दे दी है।
बैंक में कैश की उपलब्धता पर पैदा हुए संकट के चलते रिजर्व बैंक ने मुंबई स्थित को-ऑपरेटिव बैंक पर ताला लगा दिया था। ताजा ढील के तहत बैंक के डिपॉजिटर्स 27 फरवरी से अपने जमा खातों से ₹25,000 तक निकाल सकेंगे।
रिजर्व बैंक ने सोमवार को एक बयान में कहा कि प्रशासक के परामर्श से बैंक की नकदी स्थिति की समीक्षा करने के बाद उसने 27 फरवरी से प्रति जमाकर्ता 25,000 रुपये तक की निकासी की अनुमति देने का फैसला लिया है। इस छूट के साथ, कुल जमाकर्ताओं में 50 प्रतिशत से अधिक अपनी पूरी शेष राशि निकाल सकेंगे।
रिजर्व बैंक ने सुपरवाइजरी ऐक्शन लेते हुए 13 फरवरी को बैंक के सेविंग्स, करंट या दूसरे डिपॉजिट अकाउंट्स के पैसे निकालने पर पाबंदी लगा दी थी। इसके एक दिन बाद RBI ने बैंक बोर्ड को सुपरसीड कर लिया और कमिटी ऑफ अडवाइजर्स के साथ-साथ एक ऐडमिनिस्ट्रेटर को भी अपॉइंट किया है।
पहले डिपॉजिटर्स को अपने खातों से पैसे निकालने की इजाजत नहीं मिली थी। हालांकि, बैंक कर्मचारियों के वेतन, किराए और बिजली के बिल जैसी कुछ आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए खर्च करने को पैसे निकाल सकता है।
केंद्रीय बैंक ने एक साल के लिए बैंक के निदेशक मंडल को भंग कर दिया था और कामकाज के प्रबंधन के लिए भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक श्रीकांत को प्रशासक नियुक्त किया।
इस सहकारी बैंक की 28 शाखाओं में ज्यादातर मुंबई महानगर में हैं। गुजरात के सूरत में इसकी दो शाखाएं और पुणे में एक शाखा है।
बैंक ने लोगों से धैर्य रखने को कहा है और बताया है कि ₹5 लाख तक की राशि डिपॉजिट इंश्योरेंस ऐंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) के पास सुरक्षित हैं। इस राशि का भुगतान 90 दिन के अंदर कर दिया जाएगा। इसके लिए डिपॉजिटर्स बैंक के पास अपने क्लेम दाखिल कर सकते हैं।
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