return to news
  1. GST Rates: नवरात्रि से पहले लागू हो सकती है नई GST दरें, त्योहारी डिमांड में तेजी आने की उम्मीद

बिजनेस न्यूज़

GST Rates: नवरात्रि से पहले लागू हो सकती है नई GST दरें, त्योहारी डिमांड में तेजी आने की उम्मीद

Upstox

3 min read | अपडेटेड August 25, 2025, 17:12 IST

Twitter Page
Linkedin Page
Whatsapp Page

सारांश

GST Rates: जीएसटी काउंसिल 3-4 सितंबर को दिल्ली में बैठक करेगी, जिसमें 5% और 18% के दो-स्लैब वाले जीएसटी स्ट्रक्चर पर विचार किया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार, काउंसिल के निर्णय के पांच से सात दिनों के भीतर नई दरों की अधिसूचनाएं जारी होने की संभावना है।

GST rate: नई व्यवस्था में सिर्फ दो स्लैब 5% और 18% होंगे।

GST rate: नई व्यवस्था में सिर्फ दो स्लैब 5% और 18% होंगे।

GST Rates: केंद्र सरकार गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) के स्ट्रक्चर में सुधार पर काम कर रही है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि GST में सुधार के प्रस्ताव को दिवाली से पहले लागू किया जाएगा। हालांकि, नई जानकारी के मुताबिक इसे नवरात्रि से भी पहले लागू किया जा सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली GST काउंसिल 22 सितंबर के आसपास जीएसटी दरों के नए स्लैब लागू कर सकती है।

GST में सुधार के प्रस्ताव को पहले लागू करने से देश में त्योहारी मांग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। बता दें कि इस साल नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक है।

3-4 सितंबर को दिल्ली में बैठक

सीएनबीसी-टीवी18 ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि केंद्र जल्द से जल्द जीएसटी में कटौती लागू करने की तैयारी कर रहा है। वह जीएसटी काउंसिल पर तत्काल प्रभाव से दरों में कटौती को मंजूरी देने का दबाव भी डाल सकता है, हालांकि अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

जीएसटी काउंसिल 3-4 सितंबर को दिल्ली में बैठक करेगी, जिसमें 5% और 18% के दो-स्लैब वाले जीएसटी स्ट्रक्चर पर विचार किया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार, काउंसिल के निर्णय के पांच से सात दिनों के भीतर नई दरों की अधिसूचनाएं जारी होने की संभावना है।

क्या है सरकार की योजना?

वर्तमान में अलग-अलग सामानों पर 5%, 12%, 18% और 28% का GST लगता है। हालांकि, नई व्यवस्था में सिर्फ दो स्लैब 5% और 18% होंगे। 12% और 28% वाले बहुत से सामान 5% या 18% वाले स्लैब में चले जाएंगे। जैसे – पैक्ड फूड, एसी, वॉशिंग मशीन जैसी चीजें सस्ती हो सकती हैं। दूसरी तरफ अल्ट्रा-प्रीमियम कारों और तम्बाकू जैसे नुकसानदायक सामान पर 40% तक का टैक्स लगाने का विचार है। यानी सिगरेट, पान मसाला और शुगर ड्रिंक्स महंगे हो सकते हैं।

क्या है नई व्यवस्था पर सरकार की राय

जीएसटी की शुरुआत साल 2017 में की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह GST सबसे अहम सुधारों में से एक है। उन्होंने आम आदमी, किसानों, मध्यम वर्ग और MSME को राहत प्रदान करने के लिए इसे युक्तिसंगत बनाने की जरूरत पर जोर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा है कि नई जीएसटी व्यवस्था लोगों को आत्मनिर्भर बनाएगी और मैन्युफैक्चरिंग और MSME में ग्रोथ को बढ़ावा देगी।

हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को GST से छूट देने का प्रस्ताव

बिहार के उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जो इंश्योरेंस GoM के संयोजक भी हैं, ने कहा कि केंद्र ने लोगों को हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को GST से छूट देने का प्रस्ताव रखा है, जिस पर कुछ राज्यों ने असहमति जताई है। वर्तमान में ऐसे प्रीमियम पर 18% जीएसटी लगता है।

चौधरी ने कहा, "केंद्र का प्रस्ताव स्पष्ट है कि इंश्योरेंस सेक्टर में इंडिविजुअल और फैमिली (पॉलिसी) को जीएसटी से छूट दी जानी चाहिए। इस पर चर्चा हो चुकी है और मंत्री समूह की रिपोर्ट काउंसिल को प्रस्तुत की जाएगी।"

मार्केट में हलचल?
स्मार्ट टूल्स के साथ आगे बढ़ें
promotion image

लेखकों के बारे में

Upstox
Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

अगला लेख