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GST Rate Cut: जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद क्या सस्ता-क्या महंगा? साबुन-कॉफी से मोबाइल और कार तक... यहां देखें पूरी लिस्ट

Upstox

3 min read | अपडेटेड September 22, 2025, 08:26 IST

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सारांश

GST Rate Cut: नवरात्रि के पहले दिन से लागू हुए GST 2.0 में कई चीजें आज से सस्ती हो गई हैं। FMCG, दवाओं, घर बनाने का सामान और गाड़ियां अब कम कीमत पर मिलेंगी। वहीं, सिगरेट, पान मसाला और लग्जरी वाहनों पर टैक्स बढ़ गया है। चलिए एक बार पूरी लिस्ट पर नजर दौड़ा लेते हैं।

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जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद क्या सस्ता-क्या महंगा?

GST Rate Cut: देशभर में आज नवरात्रि की शुरुआत एक और राहत की खबर के साथ हुई है। आज से GST 2.0 लागू हो गया है, जिसके तहत चार स्लैब (5%, 12%, 18% और 28%) की जगह अब सिर्फ दो स्लैब रह गए हैं, 5% और 18%। इसके अलावा लग्जरी वस्तुओं और हानिकारक प्रोडक्ट्स पर 40% टैक्स स्लैब लागू किया गया है। इस बड़े बदलाव का सीधा असर रोजमर्रा की जरूरतों से लेकर गाड़ियों और दवाओं तक पर पड़ेगा।

FMCG प्रोडक्ट्स सस्ते

साबुन, पाउडर, कॉफी, बिस्कुट, घी, तेल और डायपर जैसे डेली जरूरत के सामान सस्ते हो गए हैं। प्रॉक्टर एंड गैंबल (P&G), इमामी और एचयूएल जैसी कंपनियों ने अपने उत्पादों की नई संशोधित MRP लिस्ट जारी की है। P&G ने विक्स, हेड एंड शोल्डर्स, पैम्पर्स डायपर, जिलेट और ओरल-बी जैसे उत्पादों के दाम घटा दिए हैं। वहीं, इमामी ने बोरोप्लस, नवरत्न तेल और झंडू बाम की कीमतें कम की हैं। एचयूएल ने डव शैम्पू, लाइफबॉय, लक्स साबुन और हॉर्लिक्स जैसे उत्पादों पर कटौती की है।

मेडिकल खर्च में राहत

दवाओं और मेडिकल इक्विपमेंट्स पर भी बड़ी राहत मिली है। अब ज्यादातर दवाओं, ग्लूकोमीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर सिर्फ 5% GST लगेगा। पहले ये 12% या 18% स्लैब में आते थे। सरकार ने मेडिकल स्टोर्स को नई दरों के मुताबिक एमआरपी घटाने का निर्देश दिया है। इससे आम लोगों का हेल्थकेयर खर्च कम होगा।

घर बनाने की लागत घटी

सीमेंट पर अब 18% GST लगेगा, जो पहले 28% था। इससे घर बनाने की लागत कम होगी और बिल्डर्स तथा होमबायर्स दोनों को फायदा मिलेगा। टीवी, एसी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद भी सस्ते हो गए हैं। पहले इन पर 28% टैक्स लगता था, अब 18% स्लैब में लाया गया है। कंपनियों ने कीमतें घटाने की घोषणा कर दी है। गाड़ियों पर GST दरें भी बदली हैं। छोटी कारों पर अब 18% और बड़ी गाड़ियों पर 28% GST लगेगा। पहले SUVs और MPVs पर 28% टैक्स के साथ 22% सेस भी लगता था। अब कुल टैक्स घटकर करीब 40% हो गया है, जिससे बड़ी गाड़ियों की कीमतों में कमी आएगी।

ब्यूटी और फिटनेस सर्विसेज, जैसे सैलून, योगा सेंटर, फिटनेस क्लब और हेल्थ स्पा पर GST 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। हालांकि, अब इन पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा।

इन पर बढ़ा टैक्स

सरकार ने सिगरेट, गुटखा, पान मसाला, सॉफ्ट ड्रिंक्स और फ्लेवर्ड वाटर जैसी हानिकारक और लग्जरी वस्तुओं पर 40% GST लागू किया है। यानी अब ये प्रोडक्ट्स आज से महंगे हो जाएंगे। इसके अलावा 1200cc से ऊपर इंजन वाली गाड़ियां और 350cc से ऊपर की बाइक भी महंगी होंगी।

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लेखकों के बारे में

Upstox
Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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