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Tax Exemption for Startups: 187 स्टार्टअप्स को आयकर कानून के तहत टैक्स से छूट, किसे-कैसे मिल सकता है फायदा? समझें यहां

Upstox

3 min read | अपडेटेड May 16, 2025, 11:21 IST

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सारांश

Startups Tax Exemption under IT Act: सरकार ने 187 स्टार्टअप्स को आयकर से छूट दे दी है। इनोवेशन को बढ़ावा देते हुए आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने यह फैसला किया है। इसके लिए आयकर कानून (Income Tax) की धारा 80-आईएसी (Section 80-IAC) में कुछ बदलाव भी किए गए हैं।

इस योजना की शुरुआत से अबतक 3,700 से अधिक स्टार्टअप को छूट दी जा चुकी है।

इस योजना की शुरुआत से अबतक 3,700 से अधिक स्टार्टअप को छूट दी जा चुकी है।

Tax exemption for startups: भारत में स्टार्टअप ईकोसिस्टम को मजबूती देने के लिए और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ सरकार ने 187 स्टार्टअप कंपनियों को आयकर छूट की मंजूरी दी है। ये आयकर लाभ योजना उभरते बिजनेस को उनके शुरुआती साल में सहायता पहुंचाने, इनोवेशन के साथ-साथ रोजगार और कमाई के मौके पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए तैयार की गई है।

टैक्स बेनिफिट के लिए एलिजिबिल स्टार्टअप को अपने गठन की तारीख से 10 साल की अवधि के भीतर किसी भी लगातार तीन वर्षों के लिए मुनाफे पर 100 प्रतिशत आयकर कटौती की अनुमति मिलती है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने आयकर अधिनियम (Income Tax Act) की संशोधित धारा 80-आईएसी (Section 80-IAC) के तहत 187 स्टार्टअप को आयकर छूट के लिए मंजूरी दे दी है।

इसमें कहा गया, इस संबंध में निर्णय अंतर-मंत्रालयी बोर्ड (IMC) की बैठक के दौरान लिया गया। इसके साथ ही योजना की शुरुआत से अबतक 3,700 से अधिक स्टार्टअप को छूट दी जा चुकी है।

आम बजट 2025-26 के दौरान एक घोषणा में, सरकार ने धारा 80-आईएसी के तहत लाभ का दावा करने के लिए स्टार्टअप के लिए पात्रता अवधि बढ़ा दी थी। इससे ! अप्रैल, 2030 से पहले बने स्टार्टअप अब आवेदन करने के पात्र हैं, जिससे नए उद्यमों को इस वित्तीय राहत से लाभ उठाने के लिए अधिक समय और अवसर मिलेगा।

DPIIT ने जो रीइवैल्युएशन फ्रेमवर्क तैयार किया है उसके तहत ऐप्लिकेशन के प्रोसेस को और ज्यादा सरल और पारदर्शी बनाया गया है। पूरी हो चुकीं ऐप्लिकेशन को अब 120 दिन के अंदर रिव्यू किया जाता है जिससे फैसले लेने और दूसरे प्रक्रियाओं में समय कम खर्च हो।

ऐसे स्टार्टअप ने जिन्हें हालिया राउंड में चुना नहीं गया है, उन्हें सलाह दी गई कि वे अपनी ऐप्लिकेशन्स पर दोबारा ध्यान दें और सही करें। DPIIT ने आवेदकों को सलाह दी है कि वे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, बाजार की क्षमता, बड़े स्तर पर ऑपरेशन बढञाने और रोजगार के साथ-साथ आर्थिक ग्रोथ में योगदान जैसे मुद्दों पर फोकस करें।

केंद्रीय मंत्रालय का कहना है कि स्टार्टअप्स को सरकार के समर्थन से पता चलता है कि वह भविष्य में स्टार्टअप्स के ईकोसिस्टम को मजबूती देने के लिए प्रतिबद्ध है। यह आत्म-निर्भर और इनोवेशन के सहारे आगे बढ़ने वाे नए भारत का विजन है।

सरकार की ओर से प्रवक्ता ने बताया है कि टैक्स में छूट पाने की प्रक्रिया के बारे में और ज्यादा जानकारी, पात्रता के आधार और आवेदन से जुड़ीं दूसरी डीटेल्स के बारे में ऑफिशल स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर जानकारी ली जा सकती है।

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लेखकों के बारे में

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Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।