मार्च 2025 से डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड अकाउंट के नए नियम लागू किए जाएंगे…
1. कौन से दस्तावेज, नॉमिनी डीटेल्स देनी होंगी?
PAN, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार के आखिरी 4 अंक।
नॉमिनी के घर का पता, ईमेल, फोन नंबर, निवेशक के साथ संबंध।
2. कितने नॉमिनी घोषित कर सकता है निवेशक?
एक निवेशक अधिकतम 10 लोगों को नॉमिनी के तौर पर डिक्लेयर कर सकता है।
3. निवेशक के निधन के बाद नॉमिनी क्या कर सकते हैं, कैसे होगा ऐसेट ट्रांसफर?
बन सकते हैं जॉइंट होल्डर, या सिंगल अकाउंट भी खोल सकते हैं।
ऐसेट ट्रांसफर के लिए लगेगी निवेशक के डेथ सर्टिफिकेट की सेल्फ-अटेस्ट कॉपी।
इसके साथ ही KYC का अपडेशन और देनदारों से डिस्चार्ज सर्टिफिकेट।
4. नॉमिनी से कानूनी उत्तराधिकारी को कैसे होगा ऐसेट ट्रांसफर?
विनियमित इकाइयां नॉमिनी से डेक्लरेशन मिलने पर ऐसेट को ट्रांसफर करेंगी।
5. एक का निधन, दूसरे खाताधारक को फिर करना होगा KYC?
सिर्फ मृतक खाताधारक के डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत।
6. कई नॉमिनी होने पर बिना दावे वाली संपत्तियों का क्या होगा?
अकाउंट/फोलियो में बना रहेगा, ऐसेट मैनेजमेंट कंपनियां करेंगी इन पर पड़ताल।
7. अशक्त निवेशकों के लिए क्या हैं नए नियम?
नॉमिनी को दे सकते हैं अकाउंट ऑपरेट करने का जिम्मा, संपत्ति बेचने की न्यूनतम सीमा फिक्स।
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