1 अप्रैल से बदल जाएंगे इनकम टैक्स से जुड़े ये सात नियम

मार्च 28, 2025

तस्वीरें: Shutterstock

1 अप्रैल 2025 से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने जा रहा है और साथ ही इनकम टैक्स से जुड़े कई नियमों में भी बदलाव होने जा रहा है।

टैक्स स्लैब से लेकर टैक्स रिबेट तक हर नियम में बदलाव होने जा रहे हैं। चलिए ऐसे सात अहम नियमों पर नजर डालते हैं, जो बदलने वाले हैं।

न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपये सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं भरना होगा। 

₹0-4 लाख तक कोई टैक्स नहीं, ₹4-8 लाख पर 5%, ₹8-12 लाख पर 10%, ₹12-16 लाख पर 15%, ₹16-20 लाख पर 20%, ₹20-24 लाख पर 25%, ₹24 लाख से ऊपर 30% टैक्स।

सेक्शन 87A के तहत छूट को 25,000 से बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दिया गया है। यही वजह है कि ₹12 लाख तक सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।

1 अप्रैल से कई सेक्शन में टीडीएस की लिमिट में बढ़त देखने को मिलेगी। टैक्सपेयर्स को इससे काफी राहत मिलेगी। 

सीनियर सिटिजन के लिए इंटरेस्ट से मिलने वाली इनकम पर लिमिट बढ़ाकर ₹1 लाख कर दी गई है, जो पहले ₹50,000 थी।

टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) के नियमों में बदलाव हुआ है, जिसका इन्वेस्टमेंट्स और विदेश यात्रा पर देखने को मिलेगा। 

अपडेटेड टैक्स रिटर्न फाइल करने की लिमिट 12 महीने से बढ़ाकर चार साल की कर दी गई है। हालांकि ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स को लेकर कोई बदलाव नहीं होगा।

सेक्शन 206AB और 206CCA को हटा दिया गया है। इससे कंप्लायंस आसान होगा। इसके अलावा भी अन्य कई बदलाव किए गए हैं।

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