तस्वीरें: Shutterstock
बजट 2025-26 में ₹12 लाख से कम आमदनी को टैक्स से बाहर किया गया।
यहां समझते हैं क्या है टैक्स नियमों में बदलाव का मतलब...
जिन लोगों की आमदनी सामान्य स्रोतों से ₹12 लाख से कम है, उन पर टैक्स नहीं लगेगा।
सामान्य यानी सैलरी, पेंशन और डिपॉजिट से आने वाली आमदनी, कैपिटल गेन्स नहीं।
वेतनप्राप्त कर्मचारियों को मिलता है ₹75 हजार स्टैंडर्ड डिडक्शन..
इसलिए उनके लिए टैक्स से छूट की सीमा हो जाती है ₹12.75 लाख।
जिन लोगों की आमदनी इससे कम हो, उन्हें टैक्स स्लैब की चिंता करने की जरूरत नहीं है।
ये स्लैब्स सिर्फ तब लागू होती हैं जब आमदनी ₹12 लाख से ज्यादा हो।
नई स्लैब्स के तहत ये हैं टैक्स दरें, देखें तस्वीर। (Upstox Image)
बेसिक छूट की सीमा है ₹4 लाख, स्लैब्स लागू होने के बाद भी इतनी आमदनी पर नहीं लगेगा टैक्स।
₹12 लाख से ज्यादा आमदनी पर कुछ यूं लगेंगी दरें, देखें तस्वीर। (Upstox Image)
अगली स्टोरी देखें-