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बजट 2025-26 में आयकर और रिटर्न से जुड़े कुछ नए नियम लाए गए हैं। यहां समझें ITR से जुड़ी जरूरी बातें...
भले ही ₹12 लाख से कम आमदनी पर टैक्स से छूट दे दी गई है, ₹4 लाख से ऊपर आमदनी पर सभी को भरना होगा ITR।
TDS कटा तो रीफंड, वीजा-लोन आवेदन आसान। बड़े ट्रांजैक्शन पर IT विभाग से नोटिस नहीं।
1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 के बीच मिली आमदनी पर। अगले साल के ITR में फायदा।
ITR में गलती सुधारकर, जानकारी जोड़कर फाइल करने की डेडलाइन असेसमेंट इयर से 48 महीने तक की गई है।
अपडेटेड ITR फाइल करने पर अतिरिक्त टैक्स और ब्याज देना होगा।
24-36 महीने के बीच 60%, 36-48 महीने के बीच 70% अतिरिक्त टैक्स पड़ेगा।
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