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करंसी नोट्स इस्तेमाल होते-होते कई बार खराब हो जाते हैं। ऐसे में उन्हें फिर से काम में लाना मुश्किल हो जाता है।
इसलिए, भारतीय रिजर्व बैंक ऐसे नोट्स को अधिकृत बैंक शाखाओं में एक्सचेंज करने की सुविधा देता है।
अगर नोट थोड़े फटे हों, या गंदगी लगी हो या रंग उतर गया हो तो उन्हें किसी भी बैंक शाखा में बदला जा सकता है, भले ही उसमें आपका अकाउंट ना हो।
बैंक इन्हें बदलकर इनकी जगह दूसरे नोट देगा या अकाउंट में उतनी ही राशि जमा कर देगा।
हालांकि, अगर नोट ज्यादा खराब हो गए हैं तो इन्हें अधिकृत बैंकों में ही जमा किया जा सकता है। इनके बदले बैंक पूरा या आंशिक रीफंड दे सकता है।
वहीं, अगर नोट बहुत ही ज्यादा खराब हो गए हैं, जल गए हों या कई जगह से फटे हों कि उन्हें पहचाना ही ना जा सके, तब इन्हें एक्सचेंज नहीं किया जा सकता और ना इनके बदले रीफंड मिलता है।
करंसी नोट्स को लेकर एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि इनके खराब होने पर इन्हें टेप या स्टेपलर से जोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने पर इनके बदले रीफंड मिलना मुश्किल हो सकता है।
बैंक RBI के निर्देशों के आधार पर नोट्स का आकलन करते हैं और अगर इन्हें एक्सचेंज किया जा सकता है, तो बैंक ऐसे करने के लिए बाध्य होते हैं और इनकार नहीं कर सकते।
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