नौकरी बदलने पर अपना PF अमाउंट नई जगह ट्रांसफर करना बेहद जरूरी होता है।
ऐसा नहीं करने से उसमें जमा पुराने अमाउंट पर 3 साल तक ही ब्याज मिलेगा।
हालांकि, हर EPF अकाउंट होल्डर को इसे ट्रांसफर करने के लिए ऐप्लिकेशन देना जरूरी नहीं है।
EPFO नौकरी बदलने पर PF अमाउंट के ऑटोमैटिक ट्रांसफर की सुविधा लाया है।
इसके लिए कर्मचारी का UAN आधार और KYC से लिंक होना चाहिए।
जब नौकरी बदलने के बाद पहला PF योगदान EPFO को मिलता है तो, खुद ही PF ट्रांसफर हो जाता है।
कर्मचारी चाहे तो इस ऑटोमैटिक ट्रांसफर को रोक भी सकता है।
जिन कर्मचारियों का PF अमाउंट नौकरी बदलने के बाद ट्रांसफर नहीं होता, उन्हें इसके लिए अप्लाई करना होता है।
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