अगर आप इस साल ITR फाइल नहीं कर सके हैं तो अभी भी मौका है। आप फाइल कर सकते हैं Belated ITR.
Belated या विलंबित ITR टैक्स फाइलिंग की आखिरी तारीख (31 जुलाई) से लेकर साल की आखिरी तारीख (31 दिसंबर) के बीच फाइल किया जाता है।
देरी करने पर लगती है ₹5,000 पेनाल्टी। जिन लोगों की सालाना आमदनी ₹5 लाख से कम है, उन्हें ₹1000 देना होता है।
अगर 31 दिसंबर और 31 मार्च के बीच किया फाइल तो पेनाल्टी ₹10,000 पड़ेगी।
बचे हुए टैक्स पर इनकम टैक्स ऐक्ट के Section 234A के तहत ब्याज भी लगेगा।
अगर 31 दिसंबर की डेडलाइन भी छूट जाए तो IT विभाग को देनी होगी अर्जी।
वही करेगा फैसला, और देगा मौका ₹10,000 की पेनाल्टी के साथ ITR फाइल करने का।
समय पर फाइल करें ITR, पेनाल्टी और सजा, दोनों से बचें।
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